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पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने पर की चर्चा

सेहत विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को सफल बनाने व पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू करने के लिए वीरवार को पीसीपीएनडीटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Jan 2021 07:35 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jan 2021 07:35 PM (IST)
पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने पर की चर्चा

जागरण संवाददाता, जालंधर : सेहत विभाग द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मुहिम को सफल बनाने व पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू करने के लिए वीरवार को पीसीपीएनडीटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक की गई। सिविल सर्जन दफ्तर जालंधर में हुई बैठक में एक्ट को सख्ती से लागू करने के प्रयासों व एजेंडों पर चर्चा की गई।

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सिविल सर्जन डा. बलवंत सिंह ने कहा कि विभाग पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करवाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भ्रूण लिग की जांच करवाना व करना गैरकानूनी है। एक्ट के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना लगाया जाता है व कानूनी कार्रवाई की जाती है। सिविल सर्जन डा. बलवंत सिंह ने कहा कि लोगों को बेटियों की देखभाल बढि़या तरीके से करने संबंधी जागरूक करने के लिए सेहत विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। बैठक में नया स्कैन सेंटर खोलने के लिए आए प्रति निवेदन पर चर्चा की गई व सदस्यों द्वारा इस पर सहमति जताई गई। बैठक में जिला परिवार भलाई अफसर डा. रमन कुमार गुप्ता, जिला सेहत अफसर डा. सुरिदर सिंह नांगल, मेडिकल स्पेशलिस्ट डा. भूपिदर सिंह, सोशल एक्टीविस्ट परवीन अबरोल, बीईई चंदन मिश्रा व जिला पीएनडीटी कोआर्डिनेटर दीपक बपोरिया मौजूद थे।


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