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कारोबारियों से 13.84 लाख की ठगी, आगरा के Mitsubishi शोरूम के तीन पार्टनरों पर केस

वर्ष 2017 में आरोपितों को दस लाख रुपये के एवज में कार की डिलीवरी की गई थी। बाद में उन्होंने बाकी रकम अदा नहीं की।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sun, 17 Nov 2019 11:18 AM (IST)Updated: Sun, 17 Nov 2019 11:18 AM (IST)
कारोबारियों से 13.84 लाख की ठगी, आगरा के Mitsubishi शोरूम के तीन पार्टनरों पर केस
कारोबारियों से 13.84 लाख की ठगी, आगरा के Mitsubishi शोरूम के तीन पार्टनरों पर केस

जालंधर, जेएनएन। थाना नई बारादरी पुलिस ने आगरा स्थित मित्सुबिशी शोरूम जेआर ऑटोमोटिव के तीन पार्टनरों के खिलाफ 13.84 लाख रुपये की ठगी का केस दर्ज किया है। आरोपित आगरा (उत्तर प्रदेश) के सिंकदरा स्थित मित्सुबिशी मोटर्स जेआर ऑटोमोटिव के पार्टनर राजेश मोहन सक्सेना, राजीव मोहन सक्सेना और रुणचित मोहन सक्सेना हैं। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने लुधियाना स्थित मित्सुबिशी मोटर्स से 23,84,194 रुपये की कीमत की मित्सुबिशी पजैरो स्पोर्ट्स कार खरीदने का सौदा किया था। इसके लिए दस लाख रुपये एडवांस अदा कर दिए, लेकिन कार की डिलीवरी लेने के बाद बाकी के पैसे अदा नहीं किए और न ही कार लौटाई।

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स्थानीय बीएसएफ चौक के पास स्थित मित्सुबिशी नॉर्दर्न मोटर्स के मालिक व एमडी राजीव शुक्ला ने अक्टूबर 2018 को पुलिस कमिश्नर दफ्तर में शिकायत दी थी कि आगरा स्थित उक्त कार के शो-रूम चलाने वाली जेआर ऑटोमोटिव के उक्त आरोपित पार्टनरों ने जून 2017 में फोन कर मांग की थी कि पजैरो स्पोर्ट का मॉडल उनके पास नहीं है। उन्हें इसकी तुरंत जरूरत है। आरोपितों ने दस लाख रुपये एडवांस पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से अदा की। जबकि बाकी की रकम की अदायगी बाद में करने की बात कही। राजीव शुक्ला की कंपनी ने अपने लुधियाना स्थित मित्सुबिशी के शोरूम से उक्त कार की डिलीवरी भेज दी, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी आरोपितों ने कार की बकाया रकम अदा नहीं की।

थाना नई बारादरी के एसएचओ सुखजीत सिंह ने बताया कि एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन ने मामले की जांच की है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर दफ्तर के आदेश पर तीनों आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है।

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