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अवैध इमारतों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी, हजारों लोगों को राहत

पंजाब सरकार ने अवैध इमारतों को रेगुलर करने की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम पर मुहर लगा दी है। इसका बिल 11 नवंबर को विधानसभा में पास किया गया था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 01:15 AM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 01:15 AM (IST)
अवैध इमारतों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी, हजारों लोगों को राहत
अवैध इमारतों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी, हजारों लोगों को राहत

जागरण संवाददाता, जालंधर : पंजाब सरकार ने अवैध इमारतों को रेगुलर करने की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम पर मुहर लगा दी है। इसका बिल 11 नवंबर को विधानसभा में पास किया गया था। फीस में काफी कटौती की गई है और इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। पहले भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की गई थी लेकिन रेट ज्यादा और नियम सख्त होने की वजह से स्कीम को रिस्पांस नहीं मिला था। पंजाब सरकार ने 'द पंजाब वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर एंड सेटेलमेंट आफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन वायलेशंस आफ द बिल्डिंग बायलाज बिल 2021' को नोटिफाई कर दिया है। स्कीम के तहत कामर्शियल इमारत रेगुलर करने के लिए 375 रुपये प्रति वर्ग फुट और रिहायशी इमारत के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग फुट रेट तय किया गया है। इंडस्ट्रीयल, इंस्टीट्यूशनल, चेरिटेबल और एडिड संस्थानों की इमारतों को अतिरिक्त छूट रहेगी। ओटीएस को 10 नवंबर को नोटिफाई किया गया है लेकिन पब्लिक में इसे आज सार्वजनिक किया गया है। लोग बिल्डिंग रेगुलर करवाने तीन महीने में आवदेन कर सकेंगे। इस हिसाब से अब सिर्फ दो महीने और 10 दिन का समय ही बचा है। अगर लोगों का रिस्पांस मिला तो नगर निगम, नगर कौंसिल, नगर पंचायतों, पुडा, जेडीए, ट्रस्टों को वित्तीय लाभ मिलेगा। आवेदन के साथ 50 प्रतिशत फीस जमा करवानी होगी और बाकी 50 प्रतिशत फीस जमा करवाने के लिए छह महीने मिलेंगे। पूरी फीस एक साथ जमा करवाता है तो उसे 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी।

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कामर्शियल इमारत के लिए पार्किंग की शर्त से परेशानी

कामर्शियल इमारत को रेगुलर करने के लिए 375 रुपये वर्ग फुट फीस रखी गई है। पहले यह फीस 1000 वर्ग फुट थी। कामर्शियल इमारत में पार्किंग नहीं होने की सूरत में 300 मीटर एरिया में पार्किंग देनी होगी। इसकी 33 साल की लीज होनी चाहिए। फायर सेफ्टी की एनओसी भी लेनी होगी और नियमों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव भी करना होगा। ओटीएस के तहत 18 नवंबर 2018 से पहले बनाई इमारत की ऊंचाई 70 फुट 6 इंच और 18 नवंबर 2018 के बाद बनी इमारतों की ऊचांई 50 फुट तक मंजूर होगी।

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प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इमारत के लिए 75 प्रतिशत फीस

प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इमारत को रेगुलर करवाने के लिए तय फीस का 75 प्रतिशत देना होगा जबकि सरकारी इंस्टीट्यूशनल या चेरिटेबल व एडिड के लिए सिर्फ 40 प्रतिशत ही फीस देनी होगी। इंडस्ट्रीयल इमारत के लिए भी 40 प्रतिशत फीस लगेगी जबकि बेसमेंट हाफ रेट पर पास होगी।

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रिहायशी इमारत 50 फुट से ज्यादा तो नहीं मिलेगी मंजूरी

नई ओटीएस के मुताबिक रिहायशी इमारत को तभी मंजूरी मिलेगी जब इसकी ऊंचाई 50 फुट से ज्यादा नहीं होगी। रिहायशी इमारत रेगुलर करवाने के लिए फीस 185 रुपये वर्ग फुट तय की गई है। मकान में सिगल बेसमेंट के स्थिति में 50 प्रतिशत फीस देकर ही रेगुलर करवाई जा सकेगी।


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