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जालंधर में अब कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक, दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी

आदेशों के मुताबिक जिले में सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहों पर पाबंदी जारी रहेगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 09:29 AM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 09:29 AM (IST)
जालंधर में अब कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक, दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी
जालंधर में अब कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक, दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी

जालंधर, जेएनएन।  जिले में अब रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी वस्तुओं को छोड़ गैर जरूरी वस्तुओं की आवाजाही और आम लोगों के आने-जाने पर पाबंदी रहेगी। पहले यह कर्फ्यू रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था । इसके अलावा प्रशासन ने 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को सलाह दी है कि वह जरूरी काम या स्वास्थ्य आवश्यकता को छोड़कर किसी अन्य कार्य से घर से बाहर ना निकलें और घर में ही रहे।

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अभी बंद रहेंगे सिनेमा हॉल

जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा की तरफ से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक जिले में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहों पर पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी तरह की सामाजिक राजनीतिक खेल एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल और रिलीजियस फंक्शन व अन्य भीड़ पर भी रोक रहेगी।

इन पर भी पाबंदी, धार्मिक स्थलों के लिए अलग से आदेश जारी होंगे

सार्वजनिक जगहों पर थूकने के साथ शराब का सेवन पान गुटखा तंबाकू आदि कि सार्वजनिक जगह पर पाबंदी रहेगी, हालांकि इनकी बिक्री पर कोई रोक नहीं है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के धार्मिक स्थान 7 जून तक बंद रहेंगे, 8 जून से इन्हें सरकार की हिदायतों के मुताबिक खोला जा सकता है लेकिन उसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

होटल और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी 7 जून तक बंद रहेंगी। इनके लिए भी 8 जून को आर्डर जारी किए जाएंगे। इसी तरह शॉपिंग मॉल के लिए भी 8 जून को ही आदेश होंगे। रेस्टोरेंट्स में भी बैठाकर खिलाने की सेवा 7 जून तक बंद रहेगी, 8 जून से शुरू हो सकती है लेकिन इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। तब तक रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी और टेकअवे की सुविधा जारी रहेगी। सभी तरह की दुकानें और सैलून सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि शराब की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। 

दोपहिया पर बैठकर जा सकेंगे दो लोग, ब्यूटी पार्लर-स्पा खोलने की भी मंजूरी

जिले में अब मोटरसाइकिल या स्कूटी पर दो लोग बैठकर जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा ने सोमवार सुबह यह आदेश जारी किए। हालांकि उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कार व अन्य फोर व्हीलर मे तीन लोग ही बैठकर जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि घरेलू फ्लाइट, ट्रेन,बस व कार आदि की इंटरस्टेट मूवमेंट सेहत विभाग की तरफ से जारी हिदायतों का पालन करना होगा। यात्री को कोवा एप डाउनलोड कर ई-पास लेना होगा या फिर एयरपाेर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा अंतर्राज्यीय सीमा पर अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि बसों की अंतर्राज्यीय मूवमेंट दोनों राज्यों की सहमति से ही होगी। वहीं, दो राज्यों के बीच टैक्सी, कैब, स्टेज कैरियर, टैंपो ट्रेवलर व कार आदि की मूवमेंट ई-पास के जरिए होगी। राज्य के भीतर ये गाड़ियां बिना किसी रोक-टोक या पास के चल सकती हैं।

इनकी भी अनुमति

साइकिल, रिक्शा व ऑटो को भी चलने की छूट है, उन्हें सेहत विभाग की हिदायतों का पालन करना होगा। माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए कोई रोक-टोक नहीं है। अब सैलून के साथ ब्यूटी-पार्लर व स्पा भी सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। खेल कांप्लेक्स व स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे।

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