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अब कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी छिपाने वाले दवा विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

दरअसल गली मोहल्लों के मेडिकल स्टोर संचालक दवा लेने आने वालों की जांच किया बिना ही दवाइयां दे देते है। जिस कारण कोरोना के संदिग्धों के बारे में विभाग को जानकारी नहीं मिलती।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 11:31 AM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 11:31 AM (IST)
अब कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी छिपाने वाले दवा विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई
अब कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी छिपाने वाले दवा विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

जालंधर, जेएनएन। जिले में कोरोना के मरीजों और मरने वालों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला प्रशासन व सेहत विभाग सकते में आ गया है। प्रशासन व विभाग ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या पर काबू पाने के लिए पुख्ता कदम उठाने शुरू कर दिए है। जिला प्रशासन ने दवाविक्रेताओं व मोहल्ला क्लीनिकों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू की है। दवा विक्रेताओं और गली मोहल्ले में क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों को नजला, बुखार, खांसी, जुकाम व कोविड-19 से संबंधित लक्षणों वाले मरीजों की जानकारी कंट्रोल रूम मे देना अनिवार्य कर दिया है। जानकारी न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है। हालांकि कोरोना संकट शुरू होने पर जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए थे, परंतु नतीजे ढाक के तीन पात रहे।

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डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि उक्त लक्षणों के साथ मरीज सबसे पहले दवाविक्रेताओं और गली मोहल्ला के डॉक्टरों के पास इलाज के लिए पहुंचते है। मरीज की जांच पड़ताल कर उसे दवा देने व कौंसलिंग करने के बाद उसकी जानकारी स्टेट, जिला कोविड तथा जिला कंट्रोल रूम के नंबरों पर देना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद विभाग की टीमें मरीज की स्क्रीनिंग करेगी, उसकी हालत के आधार पर अस्पताल में इलाज करवाया जा सकता है। इससे दूसरे लोगों को कोविड -19 के संकट से बचाना संभव है। मरीजों की जानकारी कंट्रोल रूम में न देने वाले दवाविक्रेताओं और गली मोहल्ला के डॉक्टरों के खिलाफ धारा 144 की उल्लंघना करने का मामले दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान संजय सहगल ने कहा कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में ही जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए थे। दवा लेने के लिए आने वाले लोगों से जब नाम पता पूछा जाता है तो वह भाग जाते है। अब उन्हें नोटिस की कापी मिल गई है और जिले के सभी दवा विक्रेताओं को इसकी पालना करने के लिए बोला गया है। नीमा के प्रधान डॉ. अनिल नागरथ ने कहा कि उन्होंने पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके सभी सदस्यों को आदेशों की पालना करने के लिए मैसेज कर दिए है। 

पंजाब स्टेट कंट्रोल रूम- 104

जिला कोविड केयर कंट्रोल रूम- 0181-2224417

जिला कंट्रोल रूम सिविल सर्जन आफिस- 0181-2224848

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