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ट्रेड लाइसेंस रिन्यू में देरी पर 100 रुपये रोजाना जुर्माना के फैसले पर लगी रोक

ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने वाले दुकानदारों से 100 रुपये रोजाना जुर्माना वसूलने के फैसले पर नगर निगम ने रोक लगा दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 May 2021 07:30 AM (IST)Updated: Wed, 05 May 2021 07:30 AM (IST)
ट्रेड लाइसेंस रिन्यू में देरी पर 100 रुपये रोजाना जुर्माना के फैसले पर लगी रोक
ट्रेड लाइसेंस रिन्यू में देरी पर 100 रुपये रोजाना जुर्माना के फैसले पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, जालंधर : ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने वाले दुकानदारों से 100 रुपये रोजाना जुर्माना वसूलने के फैसले पर नगर निगम ने रोक लगा दी। 100 रुपये रोजाना जुर्माने के आदेश पंजाब सरकार की पंजाब म्युनिसिपल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी ने दिए। मेयर जगदीश राज राजा और कमिश्नर करनेश शर्मा के निर्देश पर लाइसेंस ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट राजकुमार चौहान ने ट्रेड लाइसेंस में देरी पर रोजाना 100 रुपये जुर्माना पर एतराज जताया है और कमेटी को लिखे पत्र में कहा है कि 100 रुपये के हिसाब से सालाना 36500 जुर्माना दुकानदारों के लिए देना संभव नहीं है। यह जुर्माना अधिकतम लाइसेंस फीस के बराबर ही होना चाहिए। अगर लाइसेंस फीस 100 रुपये है तो देरी पर इतना ही जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पहले भी इस तरह जुर्माना लिया जा रहा है।

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नगर निगम ने पीएमआईडीसी के आदेशों पर रोक के बाद फीस जितना ही जुर्माना लगाया जा रहा है। 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान लाइसेंस फीस के साफ्टवेयर में भी कर दिया गया है इसलिए अब लाइसेंस रिन्यू करने का काम मेन्युअल शुरु कर दिया है। पंजाब सरकार के 100 रुपये प्रति दिन जुर्माने के आदेश दुकानदारों में रोष बढ़ गया गया था। कई दुकानदारों को 150 रुपये के लाइसेंस पर 3 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ा। दुकानदारों की नाराजगी के बाद मेयर जगदीश राज ने इसे फैसले पर रोक के आदेश दिए थे। निगम के रिकार्ड में करीब 12600 लाइसेंस धारक हैं और अभी 50 प्रतिशत दुकानदारों ने लाइसेंस रिन्यू करवाने हैं।


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