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पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर गंभीर नहीं नगर निगम, सात माह में हुई मात्र चार बार कार्रवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों पर पंजाब सरकार द्वारा पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के सात माह बीत जाने के बाद नगर निगम द्वारा मात्र चार दफा छापेमारी की गई है।

By Edited By: Published: Sun, 17 Feb 2019 10:17 PM (IST)Updated: Sun, 17 Feb 2019 10:17 PM (IST)
पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर गंभीर नहीं नगर निगम, सात माह में हुई मात्र चार बार कार्रवाई
पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर गंभीर नहीं नगर निगम, सात माह में हुई मात्र चार बार कार्रवाई

जालंधर [शाम सहगल]। शहर में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के सात माह बाद भी नगर निगम इसका इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। निगम ने पिछले सात महीने में मात्र चार बार पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों पर छापामारी की है। निगम की यह कार्रवाई भी महज औपचारिकता साबित हुई है। अब तक पॉलीथिन का इस्तेमाल और बिक्री कर रहे किसी भी आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। केवल कुछ माल ही बरामद किया गया है। इसी कारण नगर निगम व जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद शहर में पॉलीथिन की बिक्री तथा इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है।

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पंजाब सरकार ने एनजीटी की हिदायतों पर पिछले वर्ष एक अगस्त से पॉलीथिन की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, नेताओं तथा पॉलीथिन निर्माताओं के दबाव के चलते नगर निगम ने 50 माइक्रोन से अधिक के पॉलीथिन के इस्तेमाल पर राहत देने की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार ने न सिर्फ इसे खारिज कर दिया। बल्कि नगर निगम को फटकार लगाते हुए पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद भी मात्र चार बार कार्रवाई की गई है। जिसके चलते सरकार के आदेशों को लेकर नगर निगम की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मंडी में बढ़े पॉलीथिन के दाम

मकसूदां स्थित होलसेल फल व सब्जी मंडी में जिला प्रशासन, नगर निगम तथा मंडी बोर्ड द्वारा पॉलीथिन के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद भी पॉलीथिन के इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है। जुदा बात है कि प्रशासन की सख्ती के चलते विक्रेताओं ने दामों में बढ़ोतरी कर दी है। यहीं नहीं, मंडी में पॉलीथिन लिफाफों की सप्लाई इन दिनों तड़के अंधेरे में की जा रही है। मंडी में 110 रुपये प्रति किलो बेचे जा रहे थे पॉलीथिन के दाम बढ़ाकर 150 रुपये कर दिए गए हैं।

यह है सजा का प्रावधान 

  • दुकानदार का लाइसेंस रद किया जा सकता है।
  • ग्राहक से पॉलीथिन मिलने पर उसका चालान काटा जाए सकता है।
  • दस हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान।
  • चालान काटने के बाद भी इस्तेमाल न हटने पर कोर्ट में चालान भेजना।

रोजाना पांच टन पॉलीथिन का कचरा

शहर में रोजाना 500 टन कूड़ा निकलता है। इसमें से पांच टन केवल पॉलीथिन का है। इससे पॉलीथिन की बिक्री तथा इस्तेमाल की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

लगातार कर रहे कार्रवाई

इस बारे में एसडीएम-दो परमवीर सिंह ने कहा कि पॉलीथिन को लेकर लगातार छापेमारी की जाती है। इसी क्रम में मकसूदां सब्जी मंडी में तड़के अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

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