मुआवजा राशि का भुगतान न करने पर एनएचएआइ का सिंडीकेट बैंक खाता सीज
हाईवे अथॉरिटी की प्रॉपर्टी सीज करने का एक सप्ताह में ये दूसरा मामला सामने आया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर: पठानकोट नेशनल हाईवे के लिए अधिगृहित गुरुद्वारा साहिब की जमीन के एवज में इन्हासमेंट राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला एवं एडीशनल सेशन जज श्यामलाल की अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मॉडल टाउन सिंडीकेट बैंक शाखा में एक खाते को सीज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार हाईवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दारापुर (दसूहा) में गुरुद्वारा साहिब की जमीन का अधिग्रहण किया था। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद जो मुआवजा राशि श्री गुरुद्वारा साहिब कमेटी को उपलब्ध कराई गई, वह अन्य जगहों की तुलना में कम थी। इसके खिलाफ श्री गुरुद्वारा साहिब की कमेटी ने इन्हासमेंट के लिए याचिका दायर की थी, जहा से इन्हासमेंट अवार्ड हो गया था। फैसला श्री गुरुद्वारा साहिब के पक्ष में होने के बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी पिछले लगभग ढाई साल से इन्हासमेंट की राशि 41 लाख रुपये का भुगतान करने में टालमटोल कर रहे थे। हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से परेशान होकर श्री गुरुद्वारा साहिब ने इस मामले में अदालत की शरण ली थी।
अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला श्री गुरुद्वारा साहिब के पक्ष में देते हुए उन्हें इन्हासमेंट के रूप में अवार्ड हुई 41 लाख रुपये की राशि का भुगतान न करने पर अथॉरिटी का सिंडीकेट बैंक मॉडल टाउन शाखा में एकाउंट सील करने के आदेश जारी कर दिए थे। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए बुधवार को कोर्ट के बेलिफ ने बैंक शाखा पहुंचकर हाईवे अथॉरिटी का खाता सीज करा दिया। अब अथॉरिटी तब तक इस खाते से राशि का लेन-देन नहीं कर पाएगी, जब तक कि श्री गुरुद्वारा साहिब की इन्हासमेंट की राशि का भुगतान नहीं कर देती है। हाईवे अथॉरिटी की प्रॉपर्टी सीज करने का एक सप्ताह में ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे अथॉरिटी की शाख पर भी बट्टा लगा है।