24.50 लाख किराया दिए बिना खाली कर दिया मैरिज पैलेस, एयर कंडीशनर व जनरेटर भी साथ ले गया; NRI की शिकायत पर केस दर्ज
Fraud in Jalandhar जालंधर के अर्बन एस्टेट फेस टू में रहने वाले एक एनआरआई की शिकायत के बाद पुलिस ने जीटी रोड स्थित शृंगार पैलेस को एग्रीमेंट पर चलाने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के अर्बन एस्टेट फेस टू में रहने वाले एक एनआरआई शिंगारा सिंह की शिकायत के बाद पुलिस ने जीटी रोड स्थित शृंगार पैलेस को एग्रीमेंट पर चलाने वाले गोराया की कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले प्रवीण सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में शिंगारा सिंह ने बताया कि उसने जुलाई 2015 में एग्रीमेंट के तहत 5 साल के लिए मैरिज पैलेस प्रवीण सिंह को किराए पर दिया था पहले साल मैरिज पैलेस का किराया 16 लाख और उसके बाद के सालों में 18 लाख रुपए तय हुआ था लेकिन प्रवीण ने जुलाई 2020 तक उसे किराए में कुल 24.50 लाख रुपए कम दिए और इसके बदले प्रवीण ने जो चेक दिए थे वह भी बैंक से कैश नहीं हुए।
मामले में शिकायतकर्ता शिंगारा सिंह ने बताया कि वह ग्लास्गो अमेरिका में रहता है और जब वह इस साल अमेरिका से वापस आया तो अपने पैलेस पहुंचा जहां पैलेस में रखा एयर कंडीशनर जनरेटर और बर्तन भी गायब था। यह सारा सामान एग्रीमेंट के तहत मैरिज पैलेस को किराए पर देते समय किराएदार को हैंड ओवर किया गया था जिसका जिक्र एग्रीमेंट में भी है। शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच करने के बाद मौजूदा एएसपी फिल्लौर सोहेल कासिम मीर ने प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश दे दी। वहीं मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मैरिज पैलेस का किराया 16 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष में हुआ था लेकिन एग्रीमेंट में किराए का जिक्र सिर्फ 3 लाख रुपए ही है जिसके बाद जांचकर्ता एएसपी सोहेल कासिम मीर ने कहा कि एग्रीमेंट सीधे तौर पर टैक्स चोरी करने के मकसद से किया गया है जिसके बाद अब मामले में एनआरआई की भूमिका की जांच की सिफारिश कर दी गई है।
वहीं एग्रीमेंट पर मैरिज पैलेस को लेने वाले प्रवीण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी सुहेल कासिम मीर की सिफारिश के बाद जब मामला डिस्ट्रिक अटार्नी लीगल के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मामले में प्रवीण के खिलाफ सामान खुर्द-बुर्द करने का मामला भी दर्ज किया जाए इसके अलावा किराए के विवाद के लिए मैरिज पैलेस मालिक सिविल कोर्ट भी जा सकता है।