विज्ञापन ठेका रद करने पर निगम कमिश्नर समेत चार को लीगल नोटिस
माडल टाउन जोन के विज्ञापन ठेकेदार ने हाउस में टेंडर रद करने के फैसले के खिलाफ लोकल बाडी सेक्रेटरी डायरेक्टर नगर निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को लीगल नोटिस भेजा है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : माडल टाउन जोन के विज्ञापन ठेकेदार ने हाउस में टेंडर रद करने के फैसले के खिलाफ लोकल बाडी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को लीगल नोटिस भेजा है। ठेका कंपनी क्रिएटिव डिजाइनर्स ने ठेका रद करने के फैसले को गलत बताया है और कहा है कि यह मामला कोर्ट में है और अगर ऐसे में ठेका रद किया जाता है तो यह अदालत की अवमानना होगी।
कंपनी ने लीगल नोटिस में कहा है कि ठेके को बिना आर्बीट्रेशन में गए रद नहीं किया जा सकता। कंपनी ने लीगल नोटिस में कहा है कि अगर बिना आर्बीट्रेशन में गए ठेका रद किया जाता है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। कंपनी ने कहा है कि उन्हें जो भी यूनीपोल साइट्स अलाट हुई हैं वह कोर्ट के डायरेक्शन पर हुई हैं। इसके लिए नियमों का अनुसरण करते हुए तय प्रक्रिया अपनाई गई है। कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करके यह फैसला नहीं लिया जा सकता है।
लीगल नोटिस में इस फैसले पर 15 दिन में जवाब मांगा है। हाउस में रद किए गए ठेके की प्रोसिडिग लोकल बाडी सरकार को भेजी जानी है। अभी तक यह प्रोसिडिग नहीं भेजी गई है। ठेका तभी रद होगा जब लोकल बाडी सरकार हाउस के फैसले को मंजूर करेगी। नगर निगम की विज्ञापन एडहाक कमेटी का आरोप है कि ठेकेदार ने ठेके में गड़बड़ी की है और गलत साइट्स पर यूनीपोल लगाए हैं।