राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दो केस हारा, अब करना होगा 2.18 करोड़ का भुगतान Jalandhar News
ट्रस्ट को दोनों अलॉटियों को दो करोड़ 18 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। प्लॉट का कब्जा न मिलने पर दोनों अलॉटियों ने जनवरी 2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था।
जेएनएन, जालंधर। सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में दो अलॉटियों को प्लॉट का कब्जा न देने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर को दोनों अलॉटियों को मूल राशि, ब्याज और मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। ट्रस्ट को दोनों अलॉटियों को दो करोड़ 18 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। प्लॉट का कब्जा न मिलने पर दोनों अलॉटियों ने जनवरी 2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था।
पानीपत के अरविंद जीत को सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में 500 गज का प्लॉट नंबर 52 सी जारी हुआ था और इसके लिए अरविंद जीत ने ट्रस्ट को 71.47 लाख का भुगतान किया था। जब प्लॉट का कब्जा नहीं मिला तो अरविंद जीत ने 18 जनवरी 2016 को ट्रस्ट के खिलाफ केस दायर कर दिया। इस मामले में आयोग ने आदेश जारी किया है कि ट्रस्ट अलॉटी अरविंद जीत को मूल राशि नौ फीसद ब्याज सहित, दो लाख रुपये मुआवजा और पांच लाख कानूनी खर्च दे। यह राशि 92.71 लाख रुपये बनती है।
एक अन्य मामले में चंडीगढ़ के जसविंदर सिंह ने 500 गज के प्लॉट नंबर 66 सी के लिए ट्रस्ट को 98 लाख 49 हजार रुपये दिए थे। जसविंदर सिंह ने भी जनवरी 2016 में ट्रस्ट के खिलाफ आयोग में केस कर दिया। इस पर भी आयोग ने आदेश दिया है कि ट्रस्ट जसविंदर सिंह को मूल राशि ब्याज और मुआवजे के साथ एक करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान करे। आर्थिक रूप से संकट का सामना कर रहे ट्रस्ट के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसला आयोग से आया है इसलिए इसकी अब कहीं अपील नहीं हो सकती है। ट्रस्ट को पहले ही बीबी भानी कांप्लेक्स और इंदिरापुरम में फ्लैट लेने वालों को करोड़ों रुपये का भुगतान करना है।