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जालंधर में खराब इनवर्टर वापस मंगाकर कंपनी ने नहीं ली डिलीवरी, कंज्यूमर फोरम के बदलने के आदेश, हर्जाना भी ठोंका

गुरु तेग बहादुर नगर एक्सटेंशन के शमशेर सिंह ने 1.30 लाख में सोलर पैनल इनवर्टर खरीदा था। वह डिफेक्टिव निकला। कंपनी के कहने पर उन्होंने उसे बताए पते पर भेजा पर उसे लौटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम की शरण ली।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 26 Jun 2021 05:27 PM (IST)Updated: Sat, 26 Jun 2021 05:27 PM (IST)
जालंधर में खराब इनवर्टर वापस मंगाकर कंपनी ने नहीं ली डिलीवरी, कंज्यूमर फोरम के बदलने के आदेश, हर्जाना भी ठोंका
कंज्यूमर फोरम ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनी पर 7 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। सांकेतिक चित्र।

जासं, जालंधर। महानगर के गुरु तेग बहादुर नगर एक्सटेंशन के रहने वाले शमशेर सिंह की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनी पर 7 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कंज्यूमर फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी को 45 दिन के अंदर इनवर्टर को रिप्लेस करने, 2000 केस खर्च समेत 7000 हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं।

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अपनी शिकायत में शमशेर सिंह ने कहा था कि उन्होंने कंपनी से 1.30 लाख में सोलर पैनल इनवर्टर खरीदा था, जो कि डिफेक्टिव था। इस बाबत जब उन्होंने कंपनी के सोनीपत और दिल्ली ऑफिस में शिकायत की तो कंपनी ने कहा कि आप इनवर्टर वापस भेज दें, कंपनी उसे रिप्लेस कर देगी। इसेक बाद उन्होंने वह इनवर्टर कंपनी के बताए हुए पते पर भेज दिया लेकिन कंपनी ने इनवर्टर की डिलीवरी लेने के बजाए उसे लौटा दिया। इसके बाद कंज्यूमर फोरम में अपील करने पर फोरम ने कंपनी के सोनीपत और दिल्ली ऑफिस को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा लेकिन इस सुनवाई में कंपनी की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ।

इसके बाद फोरम ने कंपनी को एक्स पार्टी मानते हुए कहा कि जब कंपनी ने इनवर्टर भेजते समय यह भरोसा दिया था कि वह डिफेक्ट आने पर इनवर्टर को बदल देंगे तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि या तो वह इसे बदलते या फिर इसे रिपेयर करते। इसके उलट, कंपनी ने डिफेक्टिव इनवर्टर वापस मंगा कर भी उसकी डिलीवरी नहीं ली। यह धोखेबाजी के अंतर्गत आता है। वहीं, कंपनी का फोरम में जवाब ना देना उपभोक्ता को अच्छी सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही है। 

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