जालंधर के हलवाइयों के लिए 1 अक्टूबर से मिठाइयों पर भी ‘बेस्ट बिफोर’ लिखना होगा अनिवार्य
जिला स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार फूड बिजनेस ऑपरेटरों को अपनी स्वीट शाप पर मिठाइयों की ट्रे पर तारीख लिखकर डिस्प्ले करनी होगी। इसके अलावा सरसों के तेल को हर खाने योग्य तेलों में मिक्स करके इस्तेमाल करने पर भी सरकार ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है।
जालंधर, जेएनएन। त्योहारों के मद्देनजर उपभोक्ताओं के घर पहुंचने वाली मिठाइयों पर भी अब ‘बेस्ट बिफोर’ लिखना अनिवार्य होगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरिंदर सिंह नांगल ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी अाफ इंडिया ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों को सख्त हिदायतें जारी की हैं। इसका उद्देश्य लोगों की सेहत के मद्देनजर सही, सुरक्षित व साफ-सुथरा फूड प्रदान करना है। इस क्रम में ट्रे में रखी मिठाइयों व डिब्बे पर भी बेस्ट बिफोर की तिथि अंकित करनी होगी।
डॉ. नांगल ने कहा कि फूड बिजनेस ऑपरेटरों को अपनी स्वीट शाप पर मिठाइयों की ट्रे पर तारीख लिखकर डिस्प्ले करनी होगी। इसके अलावा सरसों के तेल को हर खाने योग्य तेलों में मिक्स करके इस्तेमाल करने पर भी सरकार ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। खाने-पीने की वस्तुएं तैयार करते समय इस्तेमाल किए जाने वाला सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके प्रयोग की अवधि पूरी नहीं हुई होनी चाहिए। खाने-पीने वाले पदार्थों को तलने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला तेल भी समय-समय पर बदला जाना चाहिए। ये दोनों जरूरी हिदायतें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। दूध उत्पादों वाली वस्तुओं के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा वेबसाइट पर जानकारी दी गई है।
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