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One Time Settlement: एक्स पार्टी केस से बचने को अन्य राज्यों से सी फार्म मंगा रहे जालंधर के व्यापारी

पंजाब सरकार की तरफ से लागू की गई ओटीएस में छह हजार के लगभग व्यापारी एवं कारोबारियों को सीधे तौर पर राहत मिली है। ओटीएस में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 4000 से ज्यादा व्यापारियों को मात्र 10 फीसद टैक्स की अदायगी ही करनी पड़ेगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 02 Feb 2021 10:59 AM (IST)Updated: Tue, 02 Feb 2021 10:59 AM (IST)
One Time Settlement: एक्स पार्टी केस से बचने को अन्य राज्यों से सी फार्म मंगा रहे जालंधर के व्यापारी
पंजाब सरकार ने हाल में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लांच की है।

जालंधर [मनु पाल शर्मा]। पंजाब सरकार ने सी फार्म के लंबित मामलों के हल के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) लाकर अपने खिलाफ व्यापारियों का भारी विरोध को खत्म कर डाला है। जो व्यापारी सी फार्म के मसले का हल न करने के लिए पंजाब सरकार को लगातार कोस रहे थे और विरोध की आवाज भी बुलंद कर रहे थे, वे ही अब ओटीएस लागू होने को लेकर गदगद नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में छह हजार के लगभग व्यापारी एवं  कारोबारियों को सीधे तौर पर राहत मिली है।

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ओटीएस ने दी व्यापारियों को मुंहमांगी राहत

ओटीएस में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 4000 से ज्यादा व्यापारियों को मात्र 10 फीसद टैक्स की अदायगी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा व्यापारियों के पास इतना समय भी उपलब्ध है कि अन्य राज्यों से फार्म मंगवाने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर व्यापारी अन्य राज्यों से सी फार्म मंगवाने में सफल हो जाते हैं तो फिर उनके एक्स पार्टी हुए केसों से भी राहत मिल जाती है और वह टैक्स अदायगी से भी बच सकते हैं।

पांच लाख रुपये तक बढ़ाई जाए राहतः धीर

व्यापार सेना पंजाबी खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति के कन्वीनर रविंद्र धीर ने कहा कि व्यापारी मात्र सरकार का विरोध ही नहीं करते हैं। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसका स्वागत करना भी बनता है। उन्होंने कहा कि ओटीएस से निःसंदेह व्यापारियों को राहत मिली है। अभी भी सरकार से यही मांग की जा रही है कि ओटीएस में एक लाख तक की गई 90 फीसद तक की राहत को पाच लाख तक बढ़ाया जाए। इससे समूचे व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी।


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