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स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, लगाया जुर्माना

जिला प्रशासन की ओर से स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों में छापामारी कर उन्हें भारी भरकम जुर्माना किया गया।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 28 May 2019 03:52 PM (IST)Updated: Tue, 28 May 2019 03:52 PM (IST)
स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, लगाया जुर्माना
स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, लगाया जुर्माना

जागरण संवादाता, जालंधर। जिला प्रशासन की ओर से स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों में छापामारी कर उन्हें भारी भरकम जुर्माना किया गया। छापेमारी में शामिल मल्टीडिपार्टमेंट टीम में हेल्थ, ड्रग्स और नारकोटिक्स के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन नजदीक स्थित स्कूल के पास बनी दुकानों पर छापेमारी की। उक्त दुकानों पर गुटखा और तंबाकू बेचा जा रहा था।

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जानकारी के अनुसार टीम ने जब दुकानदार मनोज पुरी और दुआ संस की दुकान पर छापेमारी कर जांच की तो वहां से गुटखा और तंबाकू के पाउच बरामद हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश बग्गा ने बताया कि टीम ने दोनों दुकानदारों को 12 हजार और 10 हज़ार रुपये जुर्माना किया। जिसके बाद टीम सोढल रोड स्थित स्कूल के पास दुकानों पर गई, लेकिन वहां पर दुकानें बंद थी।

टीम में डॉक्टर कमल किशोर, फूड सेफ्टी अफसर राशू महाजन, ड्रग इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ,सुरेंद्र सैनी सहित शिक्षा विभाग तथा नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी शामिल थे।

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