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जालंधर में 21 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां, कैप्टन के 31 मई तक मिनी लॉकडाउन बढ़ाने के बाद डीसी ने लिया फैसला

डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि जिले में कोरोना पाजिटिव केसों में हो रहे इजाफे के चलते मिनी लॉकडाउन 21 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 7 मई को निर्धारित की गई पाबंदियों व छूट के मुताबिक ही दुकानें खोली और बंद की जाएंगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 07:52 PM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 07:52 PM (IST)
जालंधर में 21 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां, कैप्टन के 31 मई तक मिनी लॉकडाउन बढ़ाने के बाद डीसी ने लिया फैसला
जालंधर के डीसी घनश्याम थोरी ने मिनी लॉकडाउन 21 मई तक बढ़ा दिया है। फाइल फोटो

जालंधर, जेएनएन। जिला प्रशासन ने जालंधर में मिनी लॉकडाउन की पाबंदियां अब 21 मई तक बढ़ा दी हैं। पंजाब सरकार के प्रदेश में लाकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के बाद डीसी घनश्याम थोरी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करके ये फैसला लिया। डीसी ने बताया कि जिले में कोरोना पाजिटिव केसों में हो रहे इजाफे के चलते यह फैसला लिया गया है। इस दौरान 7 मई को निर्धारित की गई पाबंदियों व छूट के मुताबिक ही दुकानें खोली और बंद की जाएंगी।

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दरअसल, पंजाब में सरकार ने एक से 15 मई तक लॉकडाउन के बीच जरूरी वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर तमाम तरह की वस्तुओं की दुकानें खोलने पर रोक लगा दी थी। वहीं जिला व्यापार मंडल सहित व्यापारियों की लगातार मांग के बाद सात मई को गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी खोलने की छूट दी गई थी। इसके तहत जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से दोपहर तीन बजे तक खोलने व दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होम डिलिवरी देने का प्रावधान है। गैर जरूर वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक ही खोली जा सकेंगी। वीकेंड लाकडाउन जारी रहेगा।

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यह खुले रहेंगे

अस्पताल, मेडिकल सेंटर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, सीटी स्कैंन सेंटर, आई सेंटर, आप्टिकल शाप्स, डेंटल क्लीनिक सहित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संस्थान। ईंट भट्टे, एटीएम, रसोई गैस की सप्लाई।

- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व कैफे सुबह 9 से शाम पांच बजे तक टेक अवे व सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलिवरी दे सकेंगे।

- ये दुकानें सुबह 7 से दोपहर तीन बजे तक खुल सकेंगी व दोपहर तीन से शाम 5 बजे तक देंगे होम डिलिवरी दे सकेंगी। दूध, सब्जी, फल, डायरी उत्पाद, फ्रेश, फ्रोजन फूड, मीट, अंडे, चिकन, मोबाइल, लैपटाप, अटोमोबाइल पार्टस व रिपेयर, ट्रक व भारी वाहनों की वर्कशाप, औद्योगिक उत्पादों के विक्रेता, कृषि उत्पादों के विक्रेता, तारें, बिजली, टाइल्स, करियाना की दुकानें, राशन की दुकानें, रिटेल व थोक शराब की दुकानें।

ये संस्थान रहेंगे बंद

स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, स्पोर्टस कांप्लेक्स, साप्ताहिक मंडियां, सामाजिक, संस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम।

एसोसिएशनों की भी होगी जिम्मेदारी

एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना होगा सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगाई गई है। मार्केट में अगर कोई कोरोना पृजीटीव आता है तो उसके संपर्क में रहने वाले तुरंत अपना टेस्ट करवाएंगे।

- छोटी दुकान पर एक समय पर तीन सदस्य, मीडियम में पांच व बड़ी दुकान पर दस सदस्य ही होने चाहिए। 

हर दुकान पर शारीरिक दूरी अनिवार्य है।


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