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57 लाख रुपये जमा करवाने के बाद ही अपील कर सकेगा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट Jalandhar News

कंज्यूमर कोर्ट में केस हारने के बाद स्टेट कमीशन के द्वार से भी नगर सुधार ट्रस्ट को झटका मिला है।

By Edited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 07:40 AM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 04:26 PM (IST)
57 लाख रुपये जमा करवाने के बाद ही अपील कर सकेगा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट Jalandhar News
57 लाख रुपये जमा करवाने के बाद ही अपील कर सकेगा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। बीबी भानी कांप्लेक्स मामले में डिस्ट्रिक कंज्यूमर कोर्ट में केस हारने के बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को स्टेट कमिश्नर से भी झटका मिला है। स्टेट कमिशन ने आदेश दिया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए फैसले के अनुसार सभी अलॉटीज की बनती राशि पहले स्टेट कमिशन में जमा करवानी होगी। यह अमाउंट 57 लाख रुपये से ज्यादा है।

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स्टेट कमिशन के यह भी आदेश हैं कि अगर चार हफ्तों में यह राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अपील खारिज हो जाएगी। बता दें कि अपील दायर करने के लिए ट्रस्ट ने हर केस के 25 हजार रुपये और अपील करने में देरी पर हर केस के 3 हजार रुपये के हिसाब से 28 हजार रुपये प्रति केस जमा करवाए थे। लेकिन अब स्टेट कमिशन में कोर्ट तभी एडमिट होगा जब चारों केसों में डिस्ट्रिक कोर्ट के फैसले के अनुसार मूल राशि, 12 प्रतिशत ब्याज, 30 हजार मुआवजा और 5 हजार कानूनी खर्च के हिसाब से चारों केसों के 57 लाख से ज्यादा पैसे जमा करवाए जाएंगे।

फ्लैट अलॉटीज के पक्ष में रहा था फैसला

स्टेट कमिशन का यह ऑर्डर सुरिंदर मरवाहा, अरुण शर्मा, महिंदरा देवी और अमिता पटेल के केस में आया है। इन सभी ने बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट लिया था। फ्लैट के कब्जे में देरी और खराब हालत पर इन चारों से डिस्ट्रिक कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था। चारों के मामले में फैसला अलॉटीज के पक्ष में रहा। ट्रस्ट ने 26 सितंबर, 2019 को अपील दायर की जिस पर स्टेट कमिशन का सख्त फैसला आया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पहले ही आर्थिक रुप से तंगी का सामना कर रहा है। ऐसे में 57 लाख का जुगाड़ करना मुश्किल होगा।


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