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यदि अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो हो जाएं सावधान, हो सकती है बड़ी मुसीबत

यदि आपके वाहन का बीमा खत्‍म हो गया है तो सावधान हो जाएं। इससे आपको बड़ी समस्‍या का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी बिना बीमा वाली गाड़ी का हादसा हो जाता है तो वह जब्‍त कर ली जाएगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 11:42 AM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 09:08 PM (IST)
यदि अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो हो जाएं सावधान, हो सकती है बड़ी मुसीबत
यदि अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं कराया है तो हो जाएं सावधान, हो सकती है बड़ी मुसीबत

जालंधर, [मनीष शर्मा]। यदि आपके वाहन का बीमा समाप्त हो गया है तो सावधान हो जाएं। यह बहुत भारी पड़ सकता है और आप बड़ी परेशानी में पड़ सकती है। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसकी खुली नीलामी कर दी जाएगी, ताकि पीडि़त को मुआवजा दिया जा सके।

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पीडि़त को मुआवजा देने के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल में जमा होगा पैसा

इसके लिए राज्य सरकार ने पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन कर दिया है। इसमें 231बी नई धारा जोड़ दी गई है, जिसके मुताबिक एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को छोडऩे पर रोक लगाई गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के ङ्क्षप्रसिपल सेक्रेटरी के. शिवाप्रसाद ने तीन अप्रैल को गवर्नर के हवाले से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस नियम के मुताबिक अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर किसी व्यक्ति की मौत होने, या गंभीर जख्मी होने या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी को अदालत से तब तक नहीं छुड़वाया जा सकेगा, जब तक वो थर्ड पार्टी रिस्क का इंश्योरेंस नहीं दिखा देता। यह इंश्योरेंस गाड़ी के मालिक के नाम पर ही होनी चाहिए।

सरकार ने पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स में किया संशोधन

इस रूल के मुताबिक एक्सीडेंट की जांच करने वाला पुलिस अफसर यह यकीनी बनाएगा कि जांच के दौरान गाड़ी का मालिक इंश्योरेंस के सबूत पेश करे। जिससे कि अदालत को यह यकीन दिलाया जा सके कि अगर इस मामले में कोई मुआवजा या क्लेम बनता है तो वो इसके जरिए उसका भुगतान कर सकता है।

तीन महीने के भीतर होगी नीलामी

अगर किसी गाड़ी मालिक के पास थर्ड पार्टी रिस्क वाली इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो इस पर सब रूल एक लागू होगा। जिसके मुताबिक जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, वहां का मजिस्ट्रेट गाड़ी को कब्जे में लेने के तीन महीने के भीतर इसकी खुली नीलामी कराएगा। उससे जो पैसा मिलेगा, उसे 15 दिन के भीतर क्लेम ट्रिब्यूनल में जमा कराना होगा ताकि भविष्य में अगर क्लेम देना पड़ेगा तो उसकी भरपाई इसी पैसे से की जा सके।


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