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पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना ने मांगी पैरोल, याचिका में कहा- पिता की अंतिम रस्में करनी हैं पूरी

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में उम्रकैद काट रहे बलवंत सिंह राजोआना मंगलवार को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी। उसने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 26 Jan 2022 04:05 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jan 2022 04:05 PM (IST)
पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना ने मांगी पैरोल, याचिका में कहा- पिता की अंतिम रस्में करनी हैं पूरी
पूर्व सीएम पंजाब बेअंत सिंह की हत्या का दोषी बलवंत सिंह राजोआना। पुरानी फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी और जेल में उम्रकैद काट रहे बलवंत सिंह राजोआना ने राज्य सरकार से पैरोल की मांग की है। राजोआना मंगलवार को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में  इस याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई होनी तय हुई है। याचिका के अनुसार वह पिछले 26 वर्षों से हिरासत में है और उसे 27 जुलाई, 2007 को मौत की सजा दी गई थी। 

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उसके पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जो पिछले 26 वर्षों से लगातार उससे मिलने के लिए जेल आते रहते थे। ऐसे उसे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी  जाए। कोर्ट में आने से पहले उसने जेल अधिकारियों से पैरोल की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।  31 अगस्त, 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में बलवंत सिंह राजोआना को फांसी की सजा सुनाई गई है। वह इन दिनों बुड़ैल जेल में बंद है। 

मानव बम विस्फोट में बेअंत सिंह सहित 17 लोगों की हुई थी हत्या

चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर 31 अगस्त, 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने उनकी कार को बम से उड़ा दिया था। इस घटना में 16 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। पंजाब पुलिस के कर्मचारी दिलावर सिंह ने इस घटना में मानव बम की भूमिका निभाई थी, जबकि उस समय पंजाब पुलिस के कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना ने उसके साथ साजिश रची थी। राजोआना मानव बम का बैक अप था। दिलावर के असफल रहने पर उसे बेअंत सिंह की हत्या करनी थी। बता दें कि वर्ष 2019 में राजोआना को मिली फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 


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