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वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के पांच दिन शेष, 70% तक बचत लेने के लिए जल्द करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान

प्रॉपर्टी टैक्स साल 2013-14 में शुरू हुआ थ। जिसने अब तक टैक्स जमा नहीं करवाया है अगर वह टैक्स चुका रहा है तो उसे सिर्फ 30 से 35 परसेंट तक ही टैक्स देना होगा।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 26 Jul 2020 02:57 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jul 2020 02:57 PM (IST)
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के पांच दिन शेष, 70% तक बचत लेने के लिए जल्द करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के पांच दिन शेष, 70% तक बचत लेने के लिए जल्द करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान

जालंधर, जेएनएन। पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चल रही वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के सिर्फ पांच दिन शेष बचे हैं। 31 जुलाई को यह स्कीम खत्म होने जा रही है। ऐसे में जिन लोगों ने पिछले सालों का टैक्स नहीं जमा करवाया है, उन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी।

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फिलहाल वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत पिछले सालों का टैक्स जमा करवाने पर 70% तक की बचत हो रही है। प्रॉपर्टी टैक्स साल 2013-14 में शुरू हुआ था। जिसने पहले साल से ही टैक्स जमा नहीं करवाया है, अगर वह टैक्स चुका रहा है तो उसे सिर्फ 30 से 35 परसेंट तक ही टैक्स देना होगा। जुर्माना और ब्याज पूरी जिला से माफ है।

प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट महीप सरीन ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद नगर निगम को 3.50 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 15,000 लोग टैक्स जमा करवा चुके हैं और इनमें से करीब 8,000 लोग वह हैं, जिन्होंने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का फायदा उठाते हुए पुराना टैक्स चुकाया है और भुगतान के दौरान 70 फीसद तक की बचत हासिल की है। 

उन्होंने कहा कि अगले पांच दिनों में 50 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स मिलने की उम्मीद है। सरीन ने कहा कि 31 जुलाई के बाद स्कीम के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, इसलिए लोगों से अपील है कि वह अधिक से अधिक टैक्स जमा करवाएं। उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाते हुए जल्द से जल्द अपने टैक्स का भुगतान करें।

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