नौकरी ज्वाइनिग से पहले टाइपिग टेस्ट पास करने की शर्त में मिली राहत
शिक्षा विभाग ने हाल ही में तरस के आधार पर क्लर्कों की भर्ती के लिए रखी टाइपिग टेस्ट पास करने की शर्त में अब छूट दी है।
अंकित शर्मा, जालंधर
शिक्षा विभाग ने हाल ही में तरस के आधार पर क्लर्कों की भर्ती के लिए रखी टाइपिग टेस्ट पास करने की शर्त में अब छूट दी है। उसके तहत नौकरी के साथ-साथ सरकारी खर्चे पर टाइपिग टेस्ट की ट्रेनिग दी जाएगी जिन्हें तरस के आधार पर क्लर्कों को पोस्टों पर रखा गया या फिर जो दर्जाचार कर्मचारी प्रमोशन लेना चाहते हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कर्मचारी के एक साल तक नौकरी की सेवा काल के दौरान ही उसे टाइपिग टेस्ट संबंधी ट्रेनिग दी जाएगी और साल के भीतर ही उन्हें टाइपिग टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में उन्हें दर्जाचार के पद की ही नौकरी मिलेगी। जो दर्जा चार कर्मी पदोन्नति के लिए टाइपिग टेस्ट देंगे, अगर वे भी टेस्ट पास नहीं कर पाए तो उन्हें दर्जाचार के पद पर रिवर्ट कर दिया जाएगा। इसे लेकर सचिव प्रसोनल स्वर्णजीत कौर की तरफ से पत्र जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी, जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी सहित सभी स्कूलों के मुखी व प्रिसिपलों को आदेश जारी किए गए हैं। नियमानुसार ज्वाइनिग से पहले लिया जाता है टाइपिग टेस्ट
शिक्षा विभाग ने पहले नियम बनाया था कि तरस के आधार पर रखे कर्मचारियों का ज्वाइनिग से पहले टाइपिग टेस्ट लिया जाएगा। इसमें यह शर्त दर्जाचार कर्मचारियों के पदों को छोड़कर सभी पर लागू होती है। 21 फरवरी को विभाग ने सूबे में 85 तरस के आधार पर रखे कर्मचारियों और 100 दर्जाचार कर्मचारियों का टाइपिग टेस्ट लिया गया था। उसका नतीजा 27 मार्च को जारी किया गया था। इस टाइपिग टेस्ट में 80 फीसद क्लर्क टेस्ट में फेल हो गए थे। उसी कारण अब यह छूट मिली है।