बिना पहचान साइबर कैफे इस्तेमाल पर रोक, मालिक को छह माह तक सुरक्षित रखना होगा डाटा
किसी व्यक्ति के इस्तेमाल किए विशेष कंप्यूटर के बारे में भी रिकॉर्ड संभालकर रखना होगा। यह आदेश 26 अगस्त तक लागू रहेगा।
जालंधर, जेएनएन। जिला मजिस्ट्रेट ने बिना पहचान के साइबर कैफे के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने कहा कि कैफे मालिक बिना पहचान किए किसी को भी कैफे का इस्तेमाल नहीं करने देगा। कैफे का इस्तेमाल करने वाले का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। यह ब्यौरा कैफे इस्तेमाल करने वाला खुद दर्ज करेगा। जिसमें उसका नाम, घर का पता, टेलीफोन नंबर व पहचान का सुबूत दर्ज करना होगा। कैफे मालिक को उक्त डाटा छह माह तक सुरक्षित रखना होगा। अगर साइबर कैफे मालिक को कुछ संदिग्ध लगता है तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचित करना होगा। किसी व्यक्ति के इस्तेमाल किए विशेष कंप्यूटर के बारे में भी रिकॉर्ड संभालकर रखना होगा। यह आदेश 26 अगस्त तक लागू रहेगा।
बस्ती बावा खेल में युवक पर जानलेवा हमला
बस्ती बावा खेल में बीती रात एक युवक पर कुछ लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। हमले में घायल गोल्डी नामक युवक को गंभीर हालत मे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हमले में शामिल एक युवक बीते दिनों कर्फ्यू में गोलियां चलाने का आरोपित भी रह चुका है। उसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं और यह हमला भी पुरानी रंजिश के चलते ही हुआ बताया जा रहा है। थाना डिवीजन नंबर एक के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि घायल के बयान फिलहाल नहीं हो पाए हैं। बयानों के बाद ही हमले के आरोपितों के बारे मे पता लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा।