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बेटे ने तेजधार हथियार से की थी मां की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा Jalandhar news

अदालत ने आरोपित धर्मवीर को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा आरोपित को 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा और जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

By Vikas KumarEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 10:46 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jan 2020 09:27 AM (IST)
बेटे ने तेजधार हथियार से की थी मां की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा Jalandhar news
बेटे ने तेजधार हथियार से की थी मां की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा Jalandhar news

जालंधर, जेएनएन। जिला सेशन जज संजीव कुमार गर्ग की अदालत में मां का कत्ल करने वाले बेटे को उम्रकैद सुनाई गई है। आरोपित धर्मवीर सिंह उर्फ गागा के खिलाफ 8 जुलाई 2018 को थाना आदमपुर में मामला दर्ज किया गया था। धर्मवीर के पिता गुरदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वो खेतीबाड़ी करता है। उसकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और बेटा कुंवारा है। 

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बेटा धर्मवीर शादी को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके झगड़े से परेशान होकर वह घर से पास ही अपनी दुकान में ही रहने लगा था। आठ तारीख को वो घर आया तो पत्नी दयाल कौर घर पर नहीं मिली। धर्मवीर से पूछा तो वो बहाने बनाने लगा। घर से बदबू आ रही थी। उसने दयाल कौर के कमरे में जाकर देखा तो उसका गला सड़ा शव पड़ा था। उसने पुलिस को शिकायत दी। मामले की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने जब धर्मवीर पर दबाव बनाकर पूछा तो धर्मवीर ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया।

उसने बताया कि वह शादी के लिए मां से कहता था लेकिन मां उसकी बात सुनती नहीं थी। दो दिन पहले इसी बात को लेकर मां-बेटे में लड़ाई हुई जिसके बाद उसने तेजधार हथियार से अपनी मां पर वार दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अदालत में आरोप साबित होने पर धर्मवीर को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा आरोपित को 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा और जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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