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Civil Hospital परिसर के रास्ते में गाड़ियों खड़ी करवाई तो ठेकेदार पर होगा जुर्माना Jalandhar News

अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सिविल अस्पताल परिसर में रास्ते में गाड़िया पार्क करवाई तो ठेकेदार को जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

By Edited By: Published: Tue, 26 Nov 2019 07:43 PM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 09:39 AM (IST)
Civil Hospital परिसर के रास्ते में गाड़ियों खड़ी करवाई तो ठेकेदार पर होगा जुर्माना Jalandhar News
Civil Hospital परिसर के रास्ते में गाड़ियों खड़ी करवाई तो ठेकेदार पर होगा जुर्माना Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। सिविल अस्पताल में डेढ़ साल बाद पार्किंग के ठेके की नीलामी के बाद अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल अस्पताल परिसर के रास्ते में गाड़ियां पार्क करवाईं, तो ठेकेदार को जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके साथ मनमर्जी से पार्किंग फीस वसूलने पर भी अस्पताल प्रशासन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

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चार जगह पार्किंग के लिए चिन्हित

सिविल अस्पताल के कार्यकारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चन्नजीव सिंह ने बताया कि पार्किंग ठेके की प्रक्रिया में शर्तो को शामिल कर लिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग के लिए चार जगह चिन्हित की हैं। इनमें सिविल अस्पताल के मुख्यद्वार से प्रवेश करते ही दाईं तरफ, शवगृह के पीछे, जच्चा-बच्चा सेंटर के आगे और पिछले गेट पर रेडक्रॉस के सामने वाली जगह पर ठेकेदार लोगों की गाड़ियां खड़ी करवा सकता है।

पांच हजार तक होगा जुर्माना

चिन्हित की गई जगह के अलावा अन्य स्थानों पर गाड़ियां खड़ी करवाने पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार दो हजार और तीसरी बार व इसके बाद शर्तों को दरकिनार करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना भुगतना होगा।

साइकिल पार्क करने पर नहीं फीस

पार्किंग में साइकिल के पैसे नही वसूले जाएंगे। स्कूटर मोटर साइकिल के दस रुपये और 24 घंटे के लिए बीस रुपये, कार व जीप 20 रुपये और 24 घंटे के लिए 30 रुपये वसूलने की शर्त रखी गई है।

जीएसटी डालकर ली जाएगी पार्किंग फीस

ब्रीटको फूड कंपनी के पार्किंग ठेकेदार कपिल का कहना है कि कंपनी सरकार को जीएसटी जमा करवाएगी। लोगों से पार्किंग की फीस भी जीएसटी डाल कर लिये जाएंगे। अस्पताल में पार्किंग के लिए कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम लागू कर पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी।

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