बिजली चोरी के मामले में इस तरह FIR से बच सकते हैं उपभोक्ता, बस करना होगा यह काम
कंपाउंडिंग रकम बैंक में जमा होती है जो राज्य सरकार के खाते में जाती है। इसके जमा होते ही उपभोक्ता पर चल रही क्रिमीनल प्रोसीडिंग बंद हो जाती है।
जालंधर, [कमल किशोर]। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता कंपाउंडिंग फीस जमा करवाने पर एफआईआर दर्ज होने से बच सकते है। अगर उपभोक्ता दूसरी बार बिजली चोरी करते पकड़ा जाता है, कंपाउंडिंग फीस भी जमा करवा देता है तो एफआईआर दर्ज होनी तय है। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता को जुर्माना के साथ-साथ कंपाउंडिंग फीस जमा करवानी होती है। कई बार उपभोक्ता जुर्माना फीस जमा करवा देता है लेकिन कंपाउंडिग फीस भूल जाता है। जिससे उपभोक्ता पर एफआईआर दर्ज होने की तलवार लटकती रहती है। उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाली कंपाउंडिंग रकम बैंक में जमा होती है जो राज्य सरकार के खाते में जाती है। फीस जमा होने के बाद उपभोक्ता पर चल रही क्रिमीनल प्रोसीडिंग बंद हो जाती है। पुलिस चालान पेश नहीं करती।
पाॅवरकाम ने लगाया बिजली चोरी करने पर जुर्माना
बिजली चोरी के मामलों में जनवरी में मोता सिंह के रहने वाले उपभोक्ता पर दो लाख रुपए जुर्माना, स्टरलिंग ट्रांसफार्मर्स कंपनी के सुपरवाइजर पर 56000 रुपए जुर्माना, फगवाड़ा में कार वाशिंग सेंटर के संचालक पर तीन लाख रुपए जुर्माना, मार्च में दानिशमंदा के रहने वाले उपभोक्ता पर 1.17 लाख जुर्माना, दोमोरिया पुल नजदीक केक हाउस पर तीन लाख रुपए जुर्माना हुआ था।
पिछले वर्ष 2019 अगस्त में बिजली चोरी केस
पॉवरकाम बिजली चोरी व यूयूई (अन-आथोराइज यूज आॅफ इलेक्ट्रीसिटी) वालों पर जुर्माना लगा चुकी है। बीते साल तीन अगस्त को पॉवरकाम ने बिजली चोरी व यूयूई के केस पकड़े है। ईस्ट में 154 कनेक्शन चेक किए थे, 11 यूयूई केस, जिन्हें 27000 की पेनाल्टी लगाई गई। कैंट एरिया में 85 कनेक्शन चेक कर 6 यूयूई के केस पकड़े गए, जिन्हें 25 हजार जुर्माना लगा। मॉडल टाउन एरिया के 96 कनेक्शन चेक किए गए और छह चोरी व दो यूयूई के केस पकड़े, जिन्हे 3.87 लाख रुपए पेनाल्टी लगी। वेस्ट एरिया के 158 कनेक्शन चेक किए गए और छह चोरी केस व दो यूयूई के केस पकड़े गए, जिन्हें 53 हजार रुपए का पेनल्टी लगाई गई है। फगवाड़ा के 142 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें एक चोरी व 4 यूयूई के केस पकड़े गए। जिसके बाद 1.77 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई।
पाॅवरकाम के डिप्टी चीफ इंजीनियर हरजिंदर सिंह बांसल ने कहा कि कंपाउंडिग फीस जमा करवाने वाले उपभोक्ता पर क्रिमीनल प्रोसिंडिंग बंद हो जाती है। उपभोक्ता दो बार बिजली चोरी करता पकड़ा जाता है तो एफआईआर दर्ज तय है।