Warranty Period में मोबाइल हुआ खराब, अब ब्याज समेत लौटानी होगी कीमत Jalandhar News
उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल विक्रेता सर्विस सेंटर व कंपनी को ब्याज समेत उसकी कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा परेशानी व केस खर्च के तौर पर भी सात हजार लौटाने के लिए कहा है।
जालंधर, जेएनएन। मोबाइल खरीदने के बाद वारंटी पीरियड में आई खराबी की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल विक्रेता, सर्विस सेंटर व कंपनी को ब्याज समेत उसकी कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा परेशानी व केस खर्च के तौर पर भी सात हजार लौटाने के लिए कहा है।
यह है पूरा मामला
लाडोवाली रोड पर बीएसएफ चौक के नजदीक लिंक नगर में रहने वाले करन देव ने फोरम को शिकायत दी कि 24 जुलाई 2018 को चड्ढा मोबाइल हाउस से हुवाएई ऑनर सेवन सी मोबाइल खरीदा था। इसकी कीमत के तौर पर 10,600 रुपये नकद दिए थे। मोबाइल खरीदते वक्त उसे कहा गया था कि मोबाइल की एक साल की वारंटी है। अगर इस दौरान कोई दिक्कत आती है तो खरीदार अपनी कीमत वापस ले सकता है या मोबाइल बदलकर दूसरा ले जा सकता है। मोबाइल लेने के बाद शिकायतकर्ता को उसमें समस्या आने लगी। उसकी डिसप्ले, रिंग व टच ऑटो में दिक्कत होने लगी। वो चड्ढा मोबाइल हाउस गए और समस्या की जानकारी दी। उन्होंने ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर फतेह इंटरप्राइजेज में भेज दिया। शिकायतकर्ता ने मोबाइल उनको दे दिया। फिर भी मोबाइल सही ढंग से काम नहीं कर रहा था और उसे वापस दे दिया गया।
फोरम ने मोबाइल मेन्युफेक्चरिंग में डिफेक्ट की बात मानी
फोरम ने इस मामले में पार्टी बनाए चड्ढा मोबाइल हाउस, फतेह इंटरप्राइजिज व हुवाएई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया कंपनी प्रा. लि. को नोटिस निकाला लेकिन कोई भी पक्ष रखने नहीं आया। फोरम ने मोबाइल में मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट मानते हुए तीनों पार्टियों को आदेश दिए कि वो शिकायतकर्ता को मोबाइल खरीदने की तारीख से नौ फीसद ब्याज के साथ पैसा वापस लौटाएं। इसके अलावा मानसिक परेशानी के एवज में पांच हजार और केस खर्च के दो हजार रुपये भी अदा करें।
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