जगदंबे मोबाइल हाउस को मोबाइल की कीमत ब्याज समेत देने का आदेश Jalandhar News
उपभोक्ता फोरम ने जगदंबे मोबाइल हाउस को ब्याज समेत मोबाइल की कीमत अदा करने को कहा है।
जेएनएन, जालंधर। बुजुर्ग को एक महीने में मोबाइल पसंद न आने पर सौ फीसद कैशबैक का ऑफर देकर मोबाइल बेचना जगदंबे मोबाइल हाउस को महंगा पड़ गया। अगले ही दिन मोबाइल वापस देने आने के बावजूद मोबाइल विक्रेता ने उसे वापस नहीं लिया। इसके खिलाफ बुजुर्ग ने जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दी। अब फोरम ने मोबाइल शॉप को 12 फीसद ब्याज समेत मोबाइल की कीमत और केस खर्च व हर्जाने के तौर पर 10 हजार रुपये अलग से देने के आदेश दे दिए।
क्या है मामला
70 वर्षीय भारत सिंह नगर मॉडल हाउस निवासी जगमोहन शर्मा ने फोरम को शिकायत दी कि 18 फरवरी 2018 को वो जेल रोड पर डॉल्फिन होटल के नजदीक स्थित जगदंबे मोबाइल हाउस में सैमसंग का नया मोबाइल खरीदने गए थे। वहां पर मोबाइल विक्रेता ने उसे लावा कंपनी का मोबाइल लेने को कहा। उन्होंने साढ़े 11 हजार में लावा कंपनी का जेड 90 मॉडल मोबाइल खरीद लिया। अगले दिन जब उन्होंने बिल देखा तो वह उनके नाम पर नहीं था। वह मोबाइल शॉप पर गए और बिल उनके नाम पर न होने के साथ वारंटी कार्ड मांगा, लेकिन वो लटकाते रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि मोबाइल हैंग होने लगा है। वह स्विच ऑफ व ऑन तक नहीं हो रहा। वो फिर मोबाइल शॉप पर गए और पहले किए कैशबैक के दावे के मुताबिक मोबाइल के बदले उसका पैसा वापस लौटाने को कहा। उन्होंने उसे अपडेट करने के बहाने रख लिया और एक घंटे बाद यह कहकर लौटा दिया कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद आगे दिक्कत और बढ़ गई। वो फिर मोबाइल वापस देकर पैसा लेने गए तो बुजुर्ग होने के बावजूद उन्हें बेइज्जत किया गया। इस मामले में पहले तो मोबाइल हाउस ने अपना पक्ष नहीं रखा लेकिन बहस के वक्त हाजिर हो गई।
कंपनी मोबाइल के रिपेयर के लिए तैयार
वहीं, इस मामले की दूसरी पार्टी लावा कंपनी ने अपना पक्ष रखा कि कंपनी मोबाइल के रिपेयर के लिए तैयार है अगर उसकी बाहर से रिपेयरिंग नहीं कराई गई और वारंटी पीरियड में हो। सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम के प्रेसिडेंट करनैल सिंह और मेंबर ज्योत्सना ने टिप्पणी की कि अगर खरीदार को पसंद न आए तो वो एक महीने में मोबाइल वापस लौटा सकता है, यह स्कीम लावा कंपनी की है और इसका विज्ञापन भी दिया गया है। इस लिहाज से मोबाइल शॉप की यह ड्यूटी बनती है कि अगर कस्टमर एक महीने के भीतर उनसे संपर्क करता है तो उसे वापस लेना चाहिए।
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