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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, तीन पीड़ितों को प्लॉट ने दिया तो देने होंगे एक करोड़ Jalandhar News

ट्रस्ट को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सूर्य एनक्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी को अगर 60 दिन के अंदर प्लॉट का कब्जा और सभी सुविधाएं न दी तो मूल राशि ब्याज और मुआवजे समेत पैसा लौटाना होगा।

By Edited By: Published: Sun, 08 Dec 2019 02:24 AM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 02:24 AM (IST)
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, तीन पीड़ितों को प्लॉट ने दिया तो देने होंगे एक करोड़ Jalandhar News
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को झटका, तीन पीड़ितों को प्लॉट ने दिया तो देने होंगे एक करोड़ Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम में तीन केसों में हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से दो केसों का फैसला सिर्फ 56 दिनों में आ गया। ट्रस्ट को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सूर्य एनक्लेव एक्सटेंशन में अलॉटी को अगर 60 दिन के अंदर प्लॉट का कब्जा और सभी सुविधाएं न दी तो मूल राशि, ब्याज और मुआवजे समेत पूरा पैसा लौटाना होगा।

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दो केसों में 90 लाख रुपये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को देने पड़ सकते हैं जबकि इंदिरापुरम के फ्लैट के एक मामले में करीब 8.50 लाख रुपये इंप्रूवमेंट को देने होंगे। संगरूर के श्यामलाल ने सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन में 100 गज का प्लॉट लिया था। इसके लिए 17 लाख रुपये का भुगतान किया था। ट्रस्ट ने उसे साल 2014 में प्लॉट का कब्जा देना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्याय के लिए उन्होंने ट्रस्ट के खिलाफ केस कर दिया। इसका फैसला सिर्फ 56 दिन में आ गया और राज्य आयोग ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया है कि अलॉी श्यामलाल को 60 दिन के अंदर प्लॉट का कब्जा दिया जाए और सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रस्ट को मूल राशि 17 लाख समेत ब्याज मुआवजा और कानूनी खर्च मिलाकर 30 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। अगर प्लाट का कब्जा दे दिया जाता है तो ट्रस्ट को सिर्फ ब्याज जुर्माना और कानूनी खर्च ही देना होगा।

ऐसा ही केस रितेश खिलावन का है जिन्होंने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में 200 गज का प्लॉट लिया था और उसके लिए करीब 34 लाख रुपये का भुगतान किया था। रितेश खिलावन को भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने तय समय में कब्जा नहीं दिया गया। इसके खिलाफ अलॉटी को स्टेट कमिशन में केस करना पड़ा। दो सितंबर 2019 को किए केस का फैसला 30 अक्टूबर 2019 को आ गया और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया गया है कि वह 60 दिन में प्लाट का कब्जा और सुविधाएं दे अन्यथा उसे ब्याज, जुर्माना और कानूनी खर्च समेत 60 लाख रुपए का भुगतान करना होगा।

एक अन्य मामले में इंदिरापुरम में फ्लैट लेने वाले महावीर प्रसाद को भी जीत मिली है। महावीर ने इंदिरापुरम में फ्लैट के लिए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को करीब 3.91 लाख रुपए का भुगतान किया था, लेकिन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इंदिरापुरम के फ्लैटों को जाने के लिए वादे मुताबिक रास्ता नहीं दे पाया और कई सुविधाएं भी नहीं दी गई। महावीर प्रसाद ने जिला कंज्यूमर फोरम में केस किया था और उन्हें अब इसमें जीत मिली है। फोरम ने आदेश दिया है कि महावीर प्रसाद को ब्याज, मुआवजे और कानूनी खर्च समेत कुल 8.50 लाख रुपए का भुगतान किया जाए।

इओ सुरेंदर कुमारी की अपील एक दिन में ही खारिज

बठिंडा के अचिंत कुमार को प्लॉट न देने पर ब्याज और जुर्माने समेत एक करोड़ रुपये देने के स्टेट कंज्यूमर कमिशन के आदेश के खिलाफ नेशनल कमिशन में की गई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अपील को नेशनल कंज्यूमर कमिशन ने एक दिन में ही खारिज कर दिया है। इस मामले में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमारी के राज्य आयोग से जमानती वारंट जारी हुए थे और उन्हें पांच लाख का गारंटी बॉन्ड भी भरना था। अ¨चत कुमार ने सूर्य ए्क्लेव एक्सटेंशन में 10 मरले का प्लाट लिया था लेकिन पूरी कीमत अदा करने के बावजूद उन्हें कब्जा नहीं दिया गया था।

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