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ट्रस्ट के चेयरमैन और ईओ के खिलाफ वारंटों को शतक, गिरफ्तारी एक बार भी नहीं

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया और ईओ जतिदर सिंह के अब तक 103 वारंट निकल चुके हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 05:13 AM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 06:11 AM (IST)
ट्रस्ट के चेयरमैन और ईओ के खिलाफ वारंटों को शतक, गिरफ्तारी एक बार भी नहीं
ट्रस्ट के चेयरमैन और ईओ के खिलाफ वारंटों को शतक, गिरफ्तारी एक बार भी नहीं

जागरण संवाददाता, जालंधर

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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया और ईओ जतिदर सिंह के अब तक 103 वारंट निकल चुके हैं। पांच अगस्त को चार मामलों में वारंट जारी होने के बाद वारंटों का शतक पूरा हो गया है। इसमें सबसे हैरानीजनक पहलू यह है कि 103 वारंट जारी होने के बावजूद अभी तक एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई और गैरजमानती वारंट भी निकले हैं, लेकिन इनका कानूनी तोड़ भी साथ-साथ निकलता रहा है।

चार अगस्त को जो चार नए वारंट निकले हैं, उनमें से दो बीबी भानी कांप्लेक्स, एक एलडीपी कोटे के प्लाट और एक सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन में प्लाट पर कब्जे को लेकर निकला है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बीबी भानी कांप्लेक्स स्कीम और सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन स्कीम फेल होने से चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अफसर के खिलाफ प्लॉट और फ्लैट अलॉटी कंज्यूमर कोर्ट में इंसाफ के लिए गए हैं। हालांकि दोनों स्कीम चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया के पद संभालने से कई साल पहले विकसित की गई थी, लेकिन मौके पर जो भी कुर्सी पर सत्तासीन होता है, जवाबदेही उसी की बनती है। कई केस में उलझने के कारण इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की इमेज खराब हो चुकी है और चेयरमैन के लिए नई योजनाओं पर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले एक साल में चेयरमैन ने जो काम किए और ट्रस्ट की इनकम बढ़ाई, वह सभी कोर्ट केस के ऑर्डरों पर मुआवजा देने में ही जा रही है। ट्रस्ट की बीबी भानी कांप्लेक्स स्कीम में सुविधाए नहीं दी गई थीं, जिस कारण लोग फ्लैटों में शिफ्ट नहीं हुए। फ्लैटों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन जिस जमीन पर डेवलप की गई है, उस जमीन पर अभी भी लोगों के कब्जे हैं। प्लाट लेने वालों से पैसा पूरा लिया गया है, लेकिन कब्जा नहीं दिया। ये हैं हालात, लोग कैसे करेंगे ट्रस्ट पर ट्रस्ट

- बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट होल्डर सुशील के मामले में चेयरमैन का 10वीं बार वारंट निकला है। इस मामले में सुशील को बकाया पेमेंट देनी है। कंज्यूमर कोर्ट में 21 सितंबर तक जवाब देना है।

- बीबी भानी कांप्लेक्स मामले में ही फ्लैट लेने वाले गोपाल कृष्ण को 14 लाख का भुगतान करना है। उपभोक्ता अदालत ने चेयरमैन के चौथी बार वारंट जारी किए हैं। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है।

- एलडीपी कोटे में प्लाट अलॉटमेंट के लिए केस करने वाले सुविक्रम ज्योति के मामले में तीसरी बार वारंट निकले हैं। इसमें प्लाट अलॉट किया जाना है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

- सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन में प्लाट लेने वाली प्रेम वालिया को ट्रस्ट ने अभी तक प्लाट नहीं दिया है। प्लाट का कब्जा लेने के लिए कोर्ट ने 22 सितंबर तक का समय दिया है।


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