कामर्शियल कालोनी में 45, रिहायशी में 65 प्रतिशत तक जमीन बेच सकेंगे डेवलपर
अब कामर्शियल कालोनी में 45 प्रतिशत तक जमीन बेची जा सकेगी। रिहायशी कालोनी में अब डेवलपर 65 प्रतिशत तक जमीन प्लाट के रूप में बेच सकेगा।
जागरण संवाददाता, जालंधर : पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथारिटी और लोकल बाडी डिपार्टमेंट ने नियमों में संशोधन करके रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है। लोकल बाडी सरकार ने निगमों के लिए नए आदेशों जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब कामर्शियल कालोनी में 45 प्रतिशत तक जमीन बेची जा सकेगी। रिहायशी कालोनी में अब डेवलपर 65 प्रतिशत तक जमीन प्लाट के रूप में बेच सकेगा। इसके तहत निगम की हद में सड़कों की चौड़ाई 30 फुट तक रखी जा सकेगी। पहले सड़कों की चौड़ाई कम से कम 35 फुट जरूरी थी। हालांकि इसमें नियमों के तहत पार्किंग, ओपन एरिया, फायर सिस्टम का इंतजाम रखना होगा। इसके अलावा अगर कालोनाइजर ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस दिए हैं या रेगुलराइजेशन फीस जमा करवाई है और कालोनाइजर के पास इसका सर्टिफिकेट है तो उसे पानी और सीवरेज सिस्टम के कनेक्शन के लिए लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। एमटीपी मेहरबान सिंह ने कहा कि पालिसी में बदलाव से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा। लीगल कालोनियों के विकास से लोगों को अच्छी कॉलोनियों मिलेगी तो सरकार को राजस्व मिलेगा।। शाप कम आफिस और शाप कम फ्लैट के मामले में नियम बनाया गया है कि अगर प्लाट का साइज 24 मीटर लंबा और ऊंचाई 15 मीटर है तो 100 प्रतिशत जमीन पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अगर शाप कम आफिस की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है तो 100 प्रतिशत जमीन कवर करने की मंजूरी तभी मिलेगी जब जमीन की बैक साइड पर 20 फुट चौड़ी सड़क हो। अगर बैक साइड पर सर्विस रोड नहीं है तो कुल ऊंचाई का पांचवा हिस्सा ज्यादा या बैक साइड पर 10 फुट जमीन छोड़नी होगी।
----- कालोनियों में स्कूल के लिए जमीन छोड़ने में राहत
कालोनी में स्कूल के लिए जगह छोड़ने में भी राहत दी गई है। अगर कालोनी 10 एकड़ तक की है तो .2 एकड़ जमीन छोड़नी होगी। अगर कॉलोनी 10 से 20 एकड़ है तो आधा एकड़ जमीन, 20 से 30 एकड़ जमीन कालोनी में 1 एकड़, 30 से 40 एकड़ जमीन की कॉलोनी में 1.5 एकड़ जमीन और 40 से 50 एकड़ की जमीन कॉलोनी में 2 एकड़ जमीन छोड़नी होगी। नगर निगम की हद में कालोनी के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल है तो कालोनी में स्कूल के लिए जमीन छोड़ने के मामले में छूट भी दी जा सकती है।
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अफोर्डएबल हाउसिग पालिसी में भी राहत दी
लोकल बाडी सरकार ने अफोर्डएबल हाउसिग पालिसी में छूट दी है। ऐसी कालोनी अब डेढ़ एकड़ जमीन में विकसित की जा सकती है। ग्रुप हाउसिग अफॉर्डेबल पालिसी के तहत सिर्फ आधा एकड़ जमीन भी विकसित की जा सकती है। किसी भी अफार्डेबल हाउस कालोनी में 65 प्रतिशत जमीन बेचने की छूट दी गई है। कालोनी में सड़क, ओपन स्पेस, गार्बेज कलेक्शन प्वाइंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शर्तें पूरी करनी होंगी। हर कालोनी में 5 प्रतिशत जमीन पार्क के लिए छोड़नी होगी। कालोनी में एक पार्क होना जरूरी है। 3 प्रतिशत एरिया में कम्युनिटी सेंटर बनाना होगा। डेढ़ एकड़ की ढाई एकड़ की कॉलोनी में 50 गज, ढाई एकड़ से 5 एकड़ की कालोनी में 100 गज और 5 एकड़ से ज्यादा की कालोनी में 200 गज जमीन कूड़े के डंप के लिए रखनी होगी। कालोनी में बेसमेंट पर पूरी तरह से रोक रहेगी।