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जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के अहाते में कैंसल किए गए बूथों की नीलामी 24 को

जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स जालंधर के अहाते में कैंसल किए गए बूथों की नीलामी दो वर्षो के लिए 01-10-2021 से 30-09-2023 तक के लिए 24 अगस्त को सुबह 11 बजे उपमंडल मजिस्ट्रेट जालंधर -1 की अध्यक्षता में उनके दफ्तर में रखी गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 07:23 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 07:23 PM (IST)
जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के अहाते में कैंसल किए गए बूथों की नीलामी 24 को
जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के अहाते में कैंसल किए गए बूथों की नीलामी 24 को

जागरण संवाददाता, जालंधर : जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स जालंधर के अहाते में कैंसल किए गए बूथों की नीलामी दो वर्षो के लिए 01-10-2021 से 30-09-2023 तक के लिए 24 अगस्त को सुबह 11 बजे उपमंडल मजिस्ट्रेट, जालंधर -1 की अध्यक्षता में उनके दफ्तर में रखी गई है। सरकारी वक्ता ने बताया कि कचहरी कंपाउंड के कैंसल किए गए बूथों की नीलामी कचहरी कंपाउंड रूल्ज 2003 के मुताबिक की जानी है। इस बोली से संबंधित आम इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदनपत्र तिथि 23-08-2021 बाद दोपहर तीन बजे तक अपने आइडी प्रूफ समेत नजारत शाखा, दफ्तर डिप्टी कमिश्नर, जालंधर (कमरा नंबर 122,123) में जमा करवा सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि बूथों का विवरण और बोली की शर्तें किसी भी कामकाज वाले दिन समय सुबह नौ से शाम पांच बजे तक नजारत शाखा, दफ्तर डिप्टी कमिश्नर, जालंधर (कमरा नंबर 122,123) के नोटिस बोर्ड से देखी जा सकतीं हैं। यदि दरखास्त जमा करवाने या बोली वाले दिन जनतक छुट्टी का एलान हो जाता है तो बोली अगले कामकाज वाले दिन की जाएगी।

वक्ता ने आगे कहा कि डिप्टी कमिश्नर बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली या सभी बोलियों को रद करने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। बोली से संबंधित यदि कोई कोरीजंडम /संशोधन हुई तो पंजाब सरकार और संबंधित विभाग की वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी और इससे संबंधित अलग तौर पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।


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