इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन का एक और गिरफ्तारी वारंट
कंज्यूमर कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के खिलाफ फिर अरेस्ट वारंट जारी किया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : कंज्यूमर कोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के खिलाफ फिर अरेस्ट वारंट जारी किया है।
भगवानदासपुरा की चंद्रकांता ने बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट के लिए 227942 रुपये का भुगतान किया था। जुलाई 2012 में कब्जा मिलना था, लेकिन नहीं मिला। चंद्रकांता ने 19 जून 2017 को केस कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट ने एक मई 2019 को चंद्रकांता के पक्ष में फैसला दे दिया। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने स्टेट कमिशन में अपील की, जो खारिज कर दी गई। अलॉटी को मूल राशि, 30 हजार रुपये मुआवजा, 25 हजार जुर्माना, 7 हजार रुपये कानूनी खर्च और 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान 45 दिन में करने का आदेश दिया। यह राशि करीब 12.50 लाख रुपये बनती है। भुगतान न होने पर चंद्रकांता ने दोबारा जिला उपभोक्ता अदालत की शरण ली। इस पर 18 नवंबर को कोर्ट ने चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। उन्हें 17 दिसंबर तक गिरफ्तार करना है।
इससे पहले भी बीबी भानी कांप्लेक्स के कुछ केसों में चेयरमैन के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं।