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पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन

जागरण संवाददाता, जालंधर : डिप्टी कमिश्नर व¨रदर कुमार शर्मा ने कहा है कि जिले के बेरोजगार युवाओं के ल

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Jan 2018 09:31 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jan 2018 09:31 PM (IST)
पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन
पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन

जागरण संवाददाता, जालंधर : डिप्टी कमिश्नर व¨रदर कुमार शर्मा ने कहा है कि जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अपना उद्योग या कारोबार शुरू करने के नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बेरोजगार युवा अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अथवा कोई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का बैंक से लोन ले सकते हैं। इस लोन पर केन्द्र सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग आदि आरक्षित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में यूनिट स्थापना करने के लिए सब्सिडी 25-35 प्रतिशत तक मिलने का प्रावधान है।

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डीसी ने बताया कि 18 साल की उम्र से ज्यादा के पढ़े एवं अनपढ़ दोनों ही प्रकार के नौजवान सीधे कैफे अथवा अन्य कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। युवा खुद भी पीएमईजीपी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। छोटी इंडस्ट्रीज के लिए 10 लाख तक का लोन लेने व सेवा यूनिट के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन लेने के लिए 8वीं तक पास होना जरूरी है। इससे कम लोन अनपढ़ लोगों को छोटा-मोटा कारोबार शुरू करने के लिए मिल सकेगा। लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनकी यूनिट का रजिस्ट्रेशन होगा।


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