Move to Jagran APP

चेक बाउंस के मामले में महिला को एक साल कैद

वीरवार को सिविल जज जसलीन नारंग की अदालत ने पैसे के लेनदेन के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 12:18 AM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 12:18 AM (IST)
चेक बाउंस के मामले में महिला को एक साल कैद
चेक बाउंस के मामले में महिला को एक साल कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : वीरवार को सिविल जज जसलीन नारंग की अदालत ने पैसे के लेनदेन के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। महिला की पहचान नीतु निवासी बजवाड़ा के रुप में हुई है। शिकायतकर्ता के वकील नवीन जैरथ ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त महिला ने शिकायत करता से कुछ समय पहले पैसे उधार लिए थे जो एक माह बाद वापिस करने का वादा किया था, मगर एक माह बाद जब शिकायत करता पैसे मांगने लगा तो उक्त महिला पैसे देने में आना कानी करनी शुरु कर दी। परंतु बाद में महिला ने उन्हें चैक दे दिया जो बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने पैसे मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिस पर वीरवार को माननीय अदालत ने उक्त महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनने से पहले कोर्ट परिसर में दोषी हुई बेहोश

loksabha election banner

एक अन्य मामले में अदालत में बेहस चल रही थी तो बहस कुछ लंबी होने पर न्यायाधीश ने अभी मामले का कोई फैसला नहीं सुनाया था। न्यायाधीश फैसला सुनाने ही जा रहे थे कि आरोपी महिला अदालत परिसर में ही बेहोश हो गई। तुरंत अस्पताल फोन करके एबुलैस को बुलाया गया और महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.