चेक बाउंस के मामले में महिला को एक साल कैद
वीरवार को सिविल जज जसलीन नारंग की अदालत ने पैसे के लेनदेन के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : वीरवार को सिविल जज जसलीन नारंग की अदालत ने पैसे के लेनदेन के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। महिला की पहचान नीतु निवासी बजवाड़ा के रुप में हुई है। शिकायतकर्ता के वकील नवीन जैरथ ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त महिला ने शिकायत करता से कुछ समय पहले पैसे उधार लिए थे जो एक माह बाद वापिस करने का वादा किया था, मगर एक माह बाद जब शिकायत करता पैसे मांगने लगा तो उक्त महिला पैसे देने में आना कानी करनी शुरु कर दी। परंतु बाद में महिला ने उन्हें चैक दे दिया जो बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने पैसे मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिस पर वीरवार को माननीय अदालत ने उक्त महिला को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनने से पहले कोर्ट परिसर में दोषी हुई बेहोश
एक अन्य मामले में अदालत में बेहस चल रही थी तो बहस कुछ लंबी होने पर न्यायाधीश ने अभी मामले का कोई फैसला नहीं सुनाया था। न्यायाधीश फैसला सुनाने ही जा रहे थे कि आरोपी महिला अदालत परिसर में ही बेहोश हो गई। तुरंत अस्पताल फोन करके एबुलैस को बुलाया गया और महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया।