नशा तस्करी में महिला को कैद व जुर्माना
नशे की तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरके खुल्लर की अदालत ने अढाई माह कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर: नशे की तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरके खुल्लर की अदालत ने अढाई माह कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी। महिला की पहचान रेखा पत्नी सोखा निवासी बीडीओ कालोनी, माहिलपुर के रुप में हुई है। थाना माहिलपुर के एएसआई सुखदेव सिंह ने 24 अक्टूबर 2016 को माहिलपुर बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान उक्त महिला को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया लेकिन महिला पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने उसे रोक कर उसके हाथ में पकड़े लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें से 90 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए अदालत में पेश किया था। जिस मामले की वीरवार को हुई सुनवाई में अदालत ने महिला को उक्त सजा सुनाई है।