नाबालिग को रास्ते में घेर करते थे तंग, जान से मारने की दी धमकियां, तीन को चार-चार साल कैद
नाबालिग को रास्ते में घेरकर छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : नाबालिग को रास्ते में घेरकर छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोषियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों को 45-45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान सूरज थाना बुल्लोवाल, जतिद्र कुमार उर्फ राजन निवासी काहलुवार थाना बुल्लोवाल और मंगल सिंह निवासी काहलुवार थाना बुल्लोवाल के रूप में हुई है। जुर्माना न देने पर तीनों दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह 10वीं की छात्रा है। वह जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उक्त आरोपित उसके पास आए और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। आरोपित पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। घर के पास आकर वह उसे अश्लील इशारे करने लगे और बाद में उससे अश्लील हरकतें कीं। वह घबरा गई और तुरंत घर की तरफ जाने लगी तो सूरज ने उसे रोक लिया और जान से मारने की धमकियां दीं। पीड़िता ने बताया कि उसने इस बारे में अपनी मां को सारी बात बताई। जब उसकी मां ने उनका विरोध किया तो आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकियां दीं। स्कूल जाते हुए रास्ते में घेरा तो परिवार को दी जानकारी
उस दिन तो आरोपित मौके से चले गए, लेकिन बाद में वह उसे स्कूल जाते समय रास्ते में घेर लिया। वह उसे व उसके साथ कुछ लड़कियों को अश्लील इशारे करने लगे। उन्होंने उनका विरोध किया परंतु वह अपनी हरकतों के बाज नहीं आ रहे थे और वह उसे धमकियां दे रहे थे। जिस पर उसने सारी बात अपने परिवार को बताई व 22 जुलाई 2018 को उसने बुल्लोवाल थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के बाद उक्त आरोपितों को दोषी करार दिया गया।