तीन भाइयों को पांच-पांच वर्ष कैद
जिला सेशन न्यायाधीश अमरजोत भट्टी की अदालत ने बुधवार को घर में घुस कर व्यक्ति को गंभीर घायल करने के मामले में तीन लोगों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : जिला सेशन न्यायाधीश अमरजोत भट्टी की अदालत ने बुधवार को घर में घुस कर व्यक्ति को गंभीर घायल करने के मामले में तीन लोगों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को दो-दो महीने ज्यादा जेल में रहना होगा। एक जून, 2018 को थाना मुकेरियां के एएसआइ बलबीर सिंह को बयान में प्रवीन सिंह वासी गांव पुरीका ने बताया कि 30 मई, 2018 को रात दस बजे के करीब भाई अजय कुमार और माता लीला देवी के साथ घर में मौजूद था। इसी दौरान तीनों दोषी दिलबाग सिंह उर्फ जौनी, मनजीत सिंह उर्फ हैप्पी और औंकार सिंह उर्फ लाडी हथियारों से लैस घर में घुस गए और ललकारा मार कर कहा कि दोनों भाइयों का आज काम समाप्त कर देंगे। इसके बाद लाडी ने कृपाण से उस पर हमला कर दिया और वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच, भाई अजय घर से बाहर निकल कर मदद के लिए चिल्लाने लगा, तो दिलबाग सिंह उर्फ जौनी और मनजीत सिंह उर्फ हैप्पी ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ होते देख हमलावर हथियारों सहित फरार हो गए। प्रवीन ने बताया कि भाई उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुकेरियां लेकर चला गया। यहां पर डाक्टरों ने गंभीर हालात में डीएमसी लुधियाना रेफर कर दिया था। एएसआइ बलबीर सिंह ने प्रवीन कुमार के बयान पर तीनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
यह थी रंजिश
प्रवीन कुमार ने बताया कि उक्त लोगों ने पहले भी नाजायज मामला दर्ज करा कर जेल भेज दिया था। इसकी वह सजा काट कर बाहर आ गया था। जब से जेल से बाहर आया है उसी दिन से तीनों भाई समय समय पर रास्ते में घेर कर धमकी देते थे कि अबकी बार तुझे ऐसा मजा चखाएंगें कि जिदगीभर भूल नहीं पाएगा।