महिला से पर्स छीन भागने के दोषी दो झपटमारों को पांच वर्ष की कैद
जिला सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने महिलाओं से पर्स छीनने के दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को दो-दो महीने ज्यादा सजा काटनी होगी।

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : जिला सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने महिलाओं से पर्स छीनने के दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को दो-दो महीने ज्यादा सजा काटनी होगी।
क्या है मामला : शिकायतकर्ता प्रिया दर्शना निवासी अमृतसर ने पुलिस थाना सिटी को दिए बयान में बताया कि वह 18 फरवरी को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए होशियारपुर आई थी। उसने बस स्टैंड होशियारपुर से अपनी भाभी को फोन किया कि वह उसे आकर ले जाए। कुछ ही देर बाद उसकी भाभी रीचा शर्मा उसे अपने स्कूटर पर लेने आ गई। वह दोनों अपने स्कूटर पर घर जा रही थी कि आनंद ढाबा जगतपुरां के पास दो मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करने लगे। कुछ ही दूरी पर उसके हाथ में पकड़ा पर्स छीन कर फरार हो गए। पर्स में नगदी, जेवरात और एटीएम के साथ मोबाईल फोन भी था। प्रिया दर्शना ने बताया कि वह झपटमारों को अच्छी तरह पहचानती है। पुलिस ने प्रिया दर्शना के बयान पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी थी। एएसआइ जगतार सिंह पुलिस पार्टी के साथ जगतपुरा में लगे सीसीटीवी की फुटेज कुछ लोगों को दिखाई तो एक व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उक्त झपटमार प्रभजोत सिंह उर्फ प्रभ निवासी मोहल्ला गोकुल नगर की है। जिस पर पहले भी कई लूट के मामले दर्ज है। पुलिस ने उक्त झपटमार के घर पर छापामारी की तो वह फरार हो गया। 15 मार्च को झपटमार प्रभजोत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे रिमांड लेकर पूछताछ की तो प्रभजोत ने कबूल किया कि उसने ही अपने एक मित्र अमनदीप सिंह निवासी मोहल्ला रामगढि़या गोराया जिला जालंधर के साथ मिलकर उक्त झपटमारी की थी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शुक्रवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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