विवाह समारोह में बिना लाइसैंस के नहीं चलाए जा सकते पटाखे व आतिशबाजी : डीसी
जेएनएन होशियापुर डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाइसेंस लिए बिना विवाह समारोह के दौरान मैरिज पैलेसों में आतिशबाजी/पटाखे चलाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी।
जेएनएन, होशियापुर,
डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाइसेंस लिए बिना विवाह समारोह के दौरान मैरिज पैलेसों में आतिशबाजी/पटाखे चलाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। विस्फोटक नियम-2008 संबंधी किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ने कहा कि हर मैरिज पैलेस को विवाह समारोह के दौरान पटाखे चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैरिज पेलेस के मालिक जिम्मेदार रहेंगे। पैलेसों में एक उचित खुली जगह निश्चित की जाएगी जहां पर पटाखे चलाए जा सकेंगे। इस संबंधी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लाइसेंस लेने से पहले पुलिस और फायर ब्रिगेड से पैलेस में पटाखे चलाने वाली जगह के लिए एनओसी लेना ला•िामी होगा।