महिला से बालियां छीनने वाले दो को पांच-पांच साल कैद, जुर्माना
लूटपाट के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए माननीय सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने 5-5 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, होशियारपुर : लूटपाट के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए माननीय सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने 5-5 साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1-1 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषियों की पहचान हरविदर सिंह उर्फ काका निवासी पंडोरी, जिला गुरदासपुर व सूरज सिंह निवासी पंडोरी, गुरदासपुर के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य लूट के मामले में हरविदर सिंह को पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कैद की दोनों सजाएं एक साथ चलेगीं, जबकि जुर्माना हरविदर सिंह को 10 हजार रुपये अलग से देना होगा। इसी मामले का एक आरोपित गुरविदर सिंह उर्फ गिद्दा पेजोचक्क, जिला गुरदासपुर की मौत हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार 3 सितंबर 2017 को सूरज व हरविदर सिंह बाजार से घर लौट रही महिला स्वर्ण कौर पत्नी हजारा सिंह निवासी अहियापुर से झपटमारी कर उसकी सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए थे। जिसके बाद स्वर्ण कौर की शिकायत पर टांडा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए मामला ट्रेस कर हरविदर सिंह व सूरज को काबू कर कोर्ट में पेश किया था। जिसकी शुक्रवार को सुनवाई के बाद माननीय सेशन जज अमरजोत भट्टी की अदालत ने आरोपितों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। जबकि दूसरे मामले में टांडा पुलिस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ गिद्दा व हरविंदर सिंह पर गुरप्रीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह निवासी मस्तगढ़ के बयान के आधार पर पर्जा दर्ज किया था। गुरप्रीत कौर ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त आरोपितों ने 23 अगस्त 2017 को उसकी चेन छीन ली थी और मौके से फरार हो गए। गुरप्रीत कौर ने बताया था कि जब वह अपनी माता जोगिदर कौर के साथ घर लौटी तो घर के बाहर उन्हें हरविदर सिंह व गुरविदर सिंह ने रोक लिया और उनसे किसी के घर का पता पूछने लगे। इस दौरान हरविदर सिंह ने उसकी चेन छीन ली जो और फरार हो गए थे।