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चेकिंग के दौरान पॉलीथिन मिला तो होगी सजा व जुर्माना : निगम कमिश्नर

नगर निगम कमिश्नर बलवीर राज ने बताया कि पॉलीथिन बनाने और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इसके प्रयोग पर 3 महीने से 1 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकतीं हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 12:20 AM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 12:20 AM (IST)
चेकिंग के दौरान पॉलीथिन मिला तो होगी सजा व जुर्माना : निगम कमिश्नर
चेकिंग के दौरान पॉलीथिन मिला तो होगी सजा व जुर्माना : निगम कमिश्नर

जेएनएन, होशियारपर : नगर निगम कमिश्नर बलवीर राज ने बताया कि पॉलीथिन बनाने और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इसके प्रयोग पर 3 महीने से 1 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकतीं हैं। दोबारा पॉलीथिन के लिफाफों की इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 2 गुणा जुर्माना और सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों के पास पॉलीथिन का का स्टाक है, वह नगर निगम की तहबजारी शाखा में संपर्क करके तुरंत जमा करवाएं। नगर निगम की टीम की तरफ से चे¨कग के दौरान पाबंदीशुदा लिफाफे पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। उन्होंने शहरवासियों को कहा कि वह सरकार की हिदायतों अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल न करें।

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