नशा तस्कर महिला सहित दो को 12-12 वर्ष कैद
न्यायाधीश संदीप कुमार ¨सगला की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए एक महिला और व्यक्ति को दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष कैद और दोनों को 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : न्यायाधीश संदीप कुमार ¨सगला की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए एक महिला और व्यक्ति को दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष कैद और दोनों को 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को दो-दो वर्ष अतरिक्त जेल में रहना होगा। पुलिस थाना मॉडल टाउन के एसआइ गो¨बदर कुमार ने अपने बयान में बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित 26 मई 2016 को गाड़ियों की चे¨कग के लिए टांडा रोड़ बाइपास नजदीक लाजवंती चौंक खड़े थे कि रात साढ़े 9 बजे लाजवंती की तरफ से एक जीप आ रही थी। रात का समय था और जीप चालक की जीप की लाईट जैसे ही सामने खड़ी पुलिस पर पडी तो वह एक दम जीप रोक कर मुड़ने की कोशिश करने लगा। इतने में पुलिस जीप के पास पहुंच गई चालक ने फिर भी जीप दूसरी तरफ भगाने की कोशिश की तो पुलिस ने जीप को घेर लिया तो एक व्यक्ति जो पीछे की सीट पर बैठा था निकल कर भाग गया। पुलिस ने टार्च की रोशनी से देखा तो सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। पुलिस द्वारा पूछने पर कि गाड़ी में क्या है तो महिला ने कहा कि गाड़ी में सेबों की पेटियां रखी है। पुलिस द्वारा पेटियों की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने एक-एक करके दस पेटियों की तलाशी ली तो सभी में चुरा पोस्त भरा था। थाना मॉडल टाऊन पुलिस ने सेब की दस पेटियों से 9 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने दोषी जगतार ¨सह उर्फ जग्गी, पुत्र रुलिया ¨सह निवासी भागोवाल थाना हरियाना लुदा हाल निवासी लाजवंती नगर थाना माडल टाउन होशियारपुर और महिला कुल¨वदर कौर पत्नी लखवीर ¨सह निवासी बाड़ियां कलां थाना चब्बेवाल के खिलाफ 26 मई 2015 को मामला दर्ज करके अगे की कारवाई शुरू कर दी थी। शुक्रवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया।