नियमों के उल्लंघन पर सस्पेंड होगा लाइसेंस
होशियारपुर डीसी अपनीत रियात ने फौजदारी आचार संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार के आदेशों के मुताबिक जिले में पांच व्यक्तियों से अधिक के सार्वजनिक एकत्रीकरण पर मुकम्मल रोक लगा दी है।
जेएनएन, होशियारपुर: डीसी अपनीत रियात ने फौजदारी आचार संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब सरकार के आदेशों के मुताबिक जिले में पांच व्यक्तियों से अधिक के सार्वजनिक एकत्रीकरण पर मुकम्मल रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 50 के स्थान पर 30 व्यक्तियों व अंतिम संस्कार में एकत्रीकरण 20 व्यक्तियों तक सीमित रहेगा। पुलिस व सिविल प्रशासन की संयुक्त टीमें सामाजिक एकत्रीकरण के साथ-साथ विवाहों व सामाजिक समागमों पर रोक के नियमों की सख्ती से पालन करवाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जलसा करने पर लगाई रोक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा मैरिज पैलेसों, होटलों के प्रबंधक उल्लंघन करने पर जिम्मेदार होंगे। डीसी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने की सूरत में लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। डीसी ने कहा कि कार्यालयों में सार्वजनिक कामकाज को जरूरत आधारित और आपात मसलों को निपटाने तक सीमित किया जाए। इसके अलावा काम वाले स्थानों, कार्यालयों, तंग स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने एयर कंडीशनिग और हवादारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोविड के लिए संशोधित प्रबंधन व सीमित रणनीति के मुताबिक एसोसिएशनों के मांग पत्रों की व्यवहारिक पेशकारी नहीं होगी, चाय परोसने आदि से गुरेज किया जाए व काम वाले स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों की बैठक करना भी वर्जित है। यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।