शर्त पर खुलेंगे कालेज, कोचिग सेंटर, बार, सिनेमा हाल और रेस्टोरेंट
पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जिले में 12 से 20 जुलाई तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं।
जागरण टीम, होशियारपुर : पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जिले में 12 से 20 जुलाई तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। इसके चलते जिले में कोई भी कार्यक्रम संबंधी इंडोर 100 व आउटडोर 200 लोगों से ज्यादा एकत्रितकरण की आज्ञा नहीं होगी व सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने दी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में कालेज, कोचिग सेंटर व उच्च शिक्षा के सभी संस्थान खोलने संबंधी जिला प्रशासन की ओर से इस शर्त पर मंजूरी दी जाएगी कि संबंधित संस्थान की ओर से यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि अध्यापक, नान टीचिग स्टाफ व विद्यार्थियों का दो सप्ताह पहले कोविड-19 का टीकाकरण (कम से कम एक डोज) हो चुका हो।
अपनीत रियात ने कहा कि जिले के सभी बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल, अजायब घर, चिड़ियाघर को खोलने की मंजूरी इस शर्त पर दी जा रही है कि संबंधित संस्थानों के स्टाफ व दर्शकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है व कोविड-19 टीकाकरण (कम से कम एक डोज) हो चुका हो। उन्होंने कहा कि तैराकी, खेल व जिम सुविधा का लाभ उठाने वालों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उनका भी कोविड-19 का टीकाकरण (कम से कम एक डोज) अनिवार्य है। इन हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सेक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।