नशे का टीका लगा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद
दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ग्रेड-1 नीलम अरोड़ा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 80 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। दोषी की पहचान अजीत कुमार उर्फ जीता निवासी गांव हलेड़ थाना तलवाड़ा के रूप में हुई है।
जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष ज्यादा जेल में रहना होगा। 23 जनवरी 2019 को पुलिस थाना तलवाड़ा को दिए बयान में पीड़िता की मां ने बताया था कि वह लोगों के घरों में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करती है। पति की मौत पहले ही हो चुकी है। वह सुबह काम पर जाने से पहले अपनी दस वर्षीय बच्ची को स्कूल के लिए तैयार करके काम पर चली जाती थी। उसकी नाबालिग बेटी घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। नाबालिग जब स्कूल जाती थी तो अजीत उसे बहलाकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर बने एक कमरे में ले जाता था और बच्ची को नशे का टीका लगा देता था। बेहोश होने के बाद वह बच्ची से दुष्कर्म करता। छुट्टी के समय वह उसे छोड़ देता था। अजीत ने ऐसा तीन बार किया।
नाबालिगा की मां ने बताया कि उसकी बेटी को पैदल चलने में तकलीफ हो रही थी। जब उसने बच्ची से पूछा तो उसने सच्चाई बता दी। पुलिस ने इस पर अजीत के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद अजीत कुमार उर्फ जीता को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को इस मामले की सुनवाई हुई।