कार्यक्रमों में अधिकतम 30 लोग होंगे शामिल : डीसी
कोरोना के बढ़ते जा रहे केस व पंजाब सरकार की हिदायतों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक ने नई गाइडलाइंस जारी की है।
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : कोरोना के बढ़ते जा रहे केस व पंजाब सरकार की हिदायतों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक ने नई गाइडलाइंस जारी की है। उन्होंने 30 जून को जारी किए आदेशों को रद करते हुए नए आदेश जारी किए है। डीसी ने बताया कि अब सार्वजनिक जगहों पर सिर्फ पांच लोग जमा हो सकते हैं। विवाह या अन्य सामाजिक समारोह में 50 की बजाए अधिकतम 30 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के समय 20 व्यक्ति एकत्र होंगे। मेरिज पैलेसों/होटलों/अन्य व्यापारिक स्थानों के प्रबंधकों को यह प्रमाणित करना होगा कि अंदरुनी स्थानों से हवा की निकासी के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। मेरिज पैलेसों/होटलों के प्रबंधक यदि नियमों का उल्लंघन करने हैं तो उन्हें लाइसेंस की मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा।