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तीन साल से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने वाले दस्तावेज ब्लैक लिस्टेड

ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 09:00 AM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 09:00 AM (IST)
तीन साल से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने वाले दस्तावेज ब्लैक लिस्टेड
तीन साल से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने वाले दस्तावेज ब्लैक लिस्टेड

बाल कृष्ण कालिया, गुरदासपुर

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ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। तीन साल से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करने वाले लोगों के दस्तावेज आरटीओ आफिस ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। साल 2018-19 में कटे कई चालानों का वाहन मालिकों ने भुगतान नहीं किया, जिस पर अब उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों ने ट्रैफिक चालान कटने के बाद अपने दस्तावेज निकलवाने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने ट्रैफिक चालान कटने के बाद अपने घर परिवार वालों को सूचित ही नहीं किया है। इससे आज भी ऐसे वाहनों के दस्तावेज आरटीए आफिस में सड़ रहे हैं। विभाग की ओर से मजबूरन ऐसे वाहनों की लिस्ट बनाकर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिनकी संख्या करीब दो हजार से ऊपर है। वाहन नहीं होगा एक से दूसरे नाम पर ट्रांसफर

जिन वाहन मालिकों ने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है, अब उनके दस्तावेज आरटीओ आफिस में ही सड़ते रहेंगे। चालानों का भुगतान नहीं करने की सजा लोगों के वाहनों को ब्लैक लिस्टेड करके दी जा रही है। ऐसे में अगर कोई वाहन खरीद कर उसे अपने नाम पर करवाना चाहे तो पहले उसे ब्लैक लिस्ट हुए वाहन को ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के बाद ही अपने नाम पर करवाया जा सकता है। ट्रैफिक चालान का भुगतान न करने की सूरत में गाड़ी ब्लैक लिस्ट ही रहेगी। अधिक जुर्माने के डर से नहीं हो रहा भुगतान

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस में संबंधित खिड़की में बैठे कर्मचारी गुरनाम कुमार का कहना है कि जुर्माना अधिक होने की वजह से लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे। ऐसे में विभाग मजबूर है और उनके दस्तावेजों को ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब दो हजार से ऊपर दस्तावेज ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी कार्रवाई आफिस में तब तक नहीं होगी जब तक वे अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते। 6

--कोट्स

वाहन मालिक तय समय में करें चालान का भुगतान : आरटीए

उधर इस मामले को लेकर आरटीए बलदेव रंधावा का कहना है कि लोगों को तय समय के अंदर ही अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करना चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत पर विभाग को मजबूरन गाड़ियां ब्लैक लिस्ट करनी पड़ रही है।


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