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सब्जी मंडी में दबिश देकर एक क्विंटल पॉलीथिन जब्त

प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ बुधवार सुबह को नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी में दबिश दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 04:08 PM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 04:08 PM (IST)
सब्जी मंडी में दबिश देकर एक क्विंटल पॉलीथिन जब्त
सब्जी मंडी में दबिश देकर एक क्विंटल पॉलीथिन जब्त

जागरण संवाददाता, बटाला : प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ बुधवार सुबह को नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी में दबिश दी। इस दौरान टीम ने एक क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन और प्लास्टिक जब्त किया। आरोपित दुकानदार का चालान काटा गया है।

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ईओ भूपिदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने सुबह छह बजे रेड की। उनके साथ रिकवरी टीम के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह सोढ़ी और एसएचओ थाना सिटी सुखविदर सिंह थे। टीम ने एक सब्जी होलसेल विक्रेता के यहां से एक क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन बरामद किया। नगर निगम ने उसे कब्जे में लेकर दुकानदार के खिलाफ चालान काट दिया। फिलहाल चालान के रूप में दुकानदार के खिलाफ जुर्माना तय नहीं किया गया है।

नगर निगम टीम की तरफ से एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। शनिवार को टीम ने मियां मोहल्ला में एक गोदाम में छापेमारी की थी। वहां से छह क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद हुआ था। टीम ने उसे कब्जे में लेकर गोदाम मालिक के खिलाफ चालान काटा था। ईओ भूपिदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने दो अक्टूबर से पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग की तरफ से उन्हें सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इसलिए उनकी टीम सूचना मिलने पर शहर के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में एक होलसेल विक्रेता के पास भारी प्रतिबंधित पॉलीथिन होने की गुप्त सूचना मिली थी। बुधवार सुबह छह बजे टीम ने थाना सिटी की पुलिस के सहयोग से उक्त दुकानदार के यहां रेड की। तीस हजार तक जुर्माने का है प्रावधान

नगर निगम के प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचने के खिलाफ चालान के रूप में पांच हजार से लेकर तीस हजार जुर्माना लगाने का नगर निगम के पास प्रावधान है। जुर्माना की रकम नगर निगम के ईओ तय करते हैं। अगर पहली बार कोई दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन के सहित पकड़ा जाता है तो उसे पांच हजार का जुर्माना लगाया जाता है। भविष्य में गलती दोहराने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा पॉलीथिन

पंजाब सरकार ने प्लास्टिक और पॉलीथिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद दुकानदार प्लास्टिक और पॉलीथिन को बेच रहे हैं। उधर, नगर निगम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर प्लास्टिक पालीथिन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद बिक्री पर कोई असर नही पड़ रहा है। कोट्स

प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की टीम सतर्क है। विभाग ने हर क्षेत्र में अपनी अलग-अलग टीम का गठन किया है। अब तक प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सैकड़ों चालान काटकर उनसे ढाइ लाख रुपये के करीब जुर्माना हासिल किया है।

-भूपिंदर सिंह, ईओ।


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