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हाई कोर्ट फैसला करेगा गुरदासपुर का सिविल सर्जन कौन है

सिविल सर्जन कार्यालय में इन दिनों सिविल सर्जन की कुर्सी को लेकर दो डाक्टर आमने-सामने हो चुके हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 10:05 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 10:05 PM (IST)
हाई कोर्ट फैसला करेगा गुरदासपुर का सिविल सर्जन कौन है
हाई कोर्ट फैसला करेगा गुरदासपुर का सिविल सर्जन कौन है

बाल कृष्ण कालिया, गुरदासपुर

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सिविल सर्जन कार्यालय में इन दिनों सिविल सर्जन की कुर्सी को लेकर दो डाक्टर आमने-सामने हो चुके हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर सिविल सर्जन डाक्टर हरभजन मांडी अपने कार्यालय से बाहर जाते हैं तो वे कार्यालय को ताला लगाकर जाते हैं। दूसरे सिविल सर्जन डा. विजय भैंस को मजबूरन ताला देखकर दूसरी जगह पर बैठना पड़ रहा है। गुरदासपुर में सिविल सर्जन कौन है? किसे सिविल सर्जन का पद मिलेगा? इसका फैसला सात दिसंबर को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से भी किया जाएगा। फिलहाल अदालत की ओर से स्टेटस को (जो जहां है वैसा ही रहेगा) आदेश जारी किए गए हैं।

मंगलवार को पंजाब के डायरेक्टर हेल्थ आदेश संघ की ओर से प्रदेश भर के सिविल सर्जन की बैठक का आयोजन भी किया गया। उसमें गुरदासपुर से डाक्टर हरभजन राम मांडी और डाक्टर विजय बैंस दोनों शामिल हुए। जागरण संवाददाता ने डायरेक्टर हेल्थ आदेश कंग से यह कंफर्म करने की कोशिश की कि गुरदासपुर में विभाग के खाते में सिविल सर्जन कौन है तो उन्होंने हेल्थ सचिव से बात करने के लिए बोल दिया। डायरेक्टर का कहना है कि बैठक में उन्होंने गुरदासपुर के सिविल सर्जन को ही बुलाया था। अगर बैठक में दो सिविल सर्जन पहुंचे थे तो उसके बारे में सचिव हेल्थ से बात की जा सकती है, क्योंकि बैठक की काल उनकी तरफ से थी। बता दें कि दो सविल सर्जन होने के कारण कार्यालय के कर्मचारी भी असमंजस में हैं। मुझे मिल रहा सिविल सर्जन का वेतन, सिविल सर्जन मैं : डाक्टर हरभजन

जागरण संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान डा. हरभजन राम ने कहा कि सिविल सर्जन मैं हूं। सरकार की ओर से सिविल सर्जन का मुझे वेतन दिया जा रहा है। डा. विजय फैमिली प्लानिग अधिकारी हैं और उन्हें उन्हीं के हिसाब से वेतन मिल रहा है। डा. हरभजन ने कहा कि जब मैंने फतेहगढ़ साहिब में अपनी ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की तो फिर उनका तबादला कैसे माना जा सकता है। अदालती कार्रवाई से पहले मिला नियुक्ति पत्र : डा. विजय

डा. विजय के मुताबिक डाक्टर मंडी की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जब नोटिस सरकार को दिया गया तो उससे पहले उन्होंने सिविल सर्जन पद पर ज्वाइन कर लिया था। जबकि अदालत ने उनके ज्वाइन करने के बाद सटेटस को (जैसा है वैसा ही रहेगा) अभी आदेश दिए हैं। माननीय अदालत के आदेशों के मुताबिक ही जिले का काम चल रहा है।


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