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रिश्वत के मामले में पंजाब एग्रो अधिकारी केएस बग्गा बरी

करीब चार साल पहले पंजाब एग्रो गुरदासपुर के एग्जीक्यूटिव-1 अधिकारी कश्मीर ¨सह बग्गा के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए रिश्वत के मामले में अदालत ने उनको बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Dec 2018 05:30 PM (IST)Updated: Thu, 20 Dec 2018 05:30 PM (IST)
रिश्वत के मामले में पंजाब एग्रो अधिकारी केएस बग्गा बरी
रिश्वत के मामले में पंजाब एग्रो अधिकारी केएस बग्गा बरी

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : करीब चार साल पहले पंजाब एग्रो गुरदासपुर के एग्जीक्यूटिव-1 अधिकारी कश्मीर ¨सह बग्गा के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए रिश्वत के मामले में अदालत ने उनको बरी कर दिया। बग्गा के पास खाद्य, बीज व दवाइयों के डीलरों का भी चार्ज था। गौरतलब है कि जब केएस बग्गा पर केस दर्ज किया गया था तब उनकी सेवानिवृत्ति में केवल तीन माह बचे थे।

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आढ़ती गुरदेव ¨सह ने विजिलेंस को केएस बग्गा के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। विजिलेंस ने केएस बग्गा पर 4 दिसंबर 2014 को रिश्वत लेने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। हैरानी की बात यह है कि 18 जुलाई 2015 को ही आइजी एएस राय ने इस मामले की जांच करके अदालत को यह मामला रद करने के लिए लिख दिया था। गुरदेव ¨सह ने केएस बग्गा पर जिस काम को करने के बदले पैसे लेने के जो आरोप लगाए थे, गुरदेव ¨सह का वह काम तो करीब महीना पहले ही हो चुका था। इसके बावजूद करीब चार साल से यह मामला अदालत में चलता रहा। इस पर गत दिनों माननीय एडिशनल सेशन जज केके ¨सगला ने एडवोकेट मनोज लूंबा की दलीलों पर सहमति जीताते हुए केएस बग्गा को इस मामले में निर्दोष पाया व उनको बरी कर दिया।

बरी होने के बाद केएस बग्गा ने बताया कि यह मामला उन पर सियासी रंजिश का परिणाम था। जब उन पर पैसे लेने का झूठा आरोप लगाया गया तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से विरोधी व्यक्तियों ने कुछ जरूरी दस्तावेज देने के बहाने उनकी गाड़ी में खुद ही पैसे फैंक कर विजिलेंस पुलिस को मौके पर बुला लिया। फिर भी अंत में सच्चाई की जीत हुई है।


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